आसनसोल : बाराबनी थाना अंतर्गत बलियापुर ग्राम इलाका निवासी एक व्यक्ति की हत्या करने तथा उक्त हत्या से जुड़े साक्ष्य मिटाने से संबंधित आरोप में बाराबनी थाना पुलिस ने हाल ही में एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसे रिमांड पर लिया था। रिमांड पर लिए गए अभियुक्त का नाम धंनजय चक्रवर्ती बताया गया था। वहीं उसकी रिमांड अवधि समाप्त होते ही उसे पुनः शुक्रवार को आसनसोल जिला अदालत के सीजेएम कोर्ट में पेश किया गया। मामले के जांच अधिकारी ने उक्त कांड में शामिल कुछ अन्य लोगों की भी गिरफ्तारी सहित मामले पर अपनी विशेष छानबीन करने का हवाला देते हुए उसे दोबारा पुलिस रिमांड पर लेने की अपील अदालत से की। अदालत ने अभियुक्त की जमानत अर्जी रद्दकर उसे दोबारा 5 दिनों की रिमांड पर पुलिस के साथ भेज दिया। वहीं मामले पर मृतक भजन चक्रवर्ती के भाई ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। हालांकि उक्त मामले को लेकर पुलिस ने मृतक भजन चक्रवर्ती की पत्नी प्रियंका चक्रवर्ती को भी गिरफ्तार कर उसे भी रिमांड पर ले रखा है। फिलहाल वह अभी रिमांड की ही चक्कर काट रही है।
क्या था पूरा मामला ?
बताया जाता है कि बीते 6 मई को भजन चक्रवर्ती अचानक लापता हो गया था जबकि 7 मई को जब उसका कुछ भी पता नहीं चल पाया तो उसकी पत्नी ने थाने में उसकी गुमशुदगी की शिकायत भी दर्ज कराई थी। हालांकि कुछ लोगों ने भजन चक्रवर्ती को अंतिम बार अभियुक्त धंनजय चक्रवर्ती के वाहन पर ही सवार होते देखा था। उधर, अभियुक्त धनंजय चक्रवर्ती ने शिकायतकर्ता और अन्य लोगों को बलियापुर ग्राम के तालाबों में खोज करने का सुझाव भी दिया था जिसके बाद कुछ तालाबों में खोजबीन भी की गई थी। वहीं अचानक भजन चक्रवर्ती को एक तालाब में बेहोशी की हालत में पाया गया था। उसका सिर तालाब में था और पैर जमीन पर था। वहीं भजन चक्रवर्ती के शरीर पर कुछ चोट के निशान भी देखे गए थे। हालांकि उसे तत्काल आसनसोल जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताया जाता है कि शिकायतकर्ता को पता चला है कि धनंजय चक्रवर्ती का मृतक भजन चक्रवर्ती की पत्नी के साथ अवैध संबंध भी था। वहीं शिकायतकर्ता का आरोप है कि धनंजय चक्रवर्ती तथा कुछ लोगों ने उनके भाई का गला घोंटकर पहले तो उसकी हत्या कर दी तथा बाद में उसे एक तालाब में फेंक दिया गया था। उक्त मामले पर बाराबनी थाना की सत्रवाद संख्या 50/2025 के भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 (हत्या) 238 (साक्ष्य मिटाना) तथा 3(5) के तहत मामला दर्ज किया गया था।