आसनसोल : वर्ष 2001 में सालानपुर थाना अंतर्गत बारमुड़ी ग्राम इलाके में कुछ लोगों द्वारा एक दंपति पर जानलेवा हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था। उसके बाद अस्पताल में दाखिल होने के तकरीबन 20 मिनट बाद ही राम मंडल की मौत हो गयी थी जबकि उसकी पत्नी सुमित्रा मंडल गंभीर अवस्था में अस्पताल में ही पड़ी रही। उक्त मामले में वर्ष 2001 से ही अभियुक्त बनाए गए आठ अभियुक्तों में से 3 अभियुक्त लक्ष्मण तांती, विजय तांती तथा भक्ति तांती को शुक्रवार को आसनसोल जिला अदालत के स्पेसल कोर्ट में पेश किया गया। उक्त कोर्ट के न्यायाधीश चिरंजीव भट्टाचार्य ने मामले में तमाम बिंदुओं पर विचार-विमर्श करते हुए कुल 19 लोगों की गवाही तथा सबूतों के मद्देनजर उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुना दी। उक्त मामले पर सरकारी पक्ष के वकील शिवनाथ राय ने वकालत की है। उन्होंने बताया कि उक्त मामले में 8 अभियुक्तों में से 5 अभियुक्तों की मौत हो गई है, हालांकि बाकी बचे 3 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। बता दें कि आसनसोल जिला अदालत के स्पेशल कोर्ट के न्यायाधीश चिरंजीव भट्टाचार्य ने भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के तहत उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई।