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भाभी की हत्या करने वाले अभियुक्त देवर को उम्रकैद की सजा

दुर्गापुर अनुमंडल अदालत ने लगभग 13 वर्ष बाद सुनाई सजा

दुर्गापुर : दुर्गापुर अनुमंडल अदालत ने भाभी की हत्या के अभियुक्त देवर को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत में उम्रकैद की सजा सुनकर अभियुक्त कटघरे में फूट-फूटकर रोने लगा। अदालत में मामले की लंबी सुनवाई के दौरान सरकारी अधिवक्ता एवं बचाव पक्ष के वकील के बीच लंबी बहस हुई। अदालत ने मामले की सुनाई के दौरान तमाम सबूतों एवं गवाहों को ध्यान रखते हुए अभियुक्त को उम्रकैद की सजा सुनाई।

अवैध संबंध के शक में महिला की हत्या

अवैध संपर्क के शक में महिला की हत्या हुई थी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने महिला के पति एवं देवर को गिरफ्तार किया था। अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद पति एवं देवर को जेल भेज दिया था। अवैध संपर्क के शक में महिला को कुल्हाड़ी से दिन दहाड़े हत्या करने के आरोप में जेल से 13 वर्ष बाद पति रंजीत मजूमदार को सोमवार को अदालत ने बरी कर दिया था। दुर्गापुर कोर्ट के एडीजे (स्पेशल) के न्यायधीश लोकेश पाठक ने सभी गवाहों एवं सबूतों पर गौर करते हुए पति रंजीत मजूमदार को केस से बरी करने का आदेश दिया था। वहीं दूसरी तरफ महिला हत्याकांड में शामिल जेल में कैद देवर समीर मजूमदार को दोषी ठहराते हुए बुधवार को उम्रकैद की सजा सुनाई गई।

लगभग 13 वर्ष पहले फरीदपुर में हुई थी महिला की हत्या

बचाव पक्ष के अधिवक्ता गोपाल कृष्ण कुंडू ने बताया कि फरीदपुर थाना क्षेत्र के लबना पाड़ा में 29 जून 2012 को अवैध संपर्क के शक में देवर समीर मजूमदार ने अपनी भाभी पर कुल्हाड़ी से हमला कर उसकी हत्या की थी। मृतका के पिता झाझरा निवासी सोरेस हजारा ने फरीदपुर थाना में दामाद एवं उसके भाई समीर मजूमदार के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया था। शिकायत के आधार पर पुलिस ने घटनास्थल से महिला के पति एवं देवर को गिरफ्तार किया था। अभियुक्तों के खिलाफ सेशन केस संख्या 178/12 के तहत विभिन्न समय पर सुनवाई चल रही थी। इस दौरान अभियुक्त पिछले 13 वर्ष से जेल में अपनी सजा काट रहे थे। दुर्गापुर अनुमंडल अदालत में मामले की सुनवाई एडीजे स्पेशल में की गई। इस दौरान सरकारी अधिवक्ता रंजीत राय एवं बचाव पक्ष के अधिवक्ता गोपाल कृष्ण कुंडू के बीच लंबी बहस हुई। वहीं मामले की सुनवाई के बाद एडीजे (स्पेशल) ने सभी सबूतों पर गौर करते हुए मृतका के पति रंजीत मजूमदार को बरी कर दिया।

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