सूरज, सन्मार्ग संवाददाता
आसनसोल/बर्नपुर : गैलेक्सी मॉल और द फर्न होटल एंड रेसिडेंसी के संयुक्त तत्वावधान में शुक्रवार को गैलेक्सी मॉल परिसर में फूड सेफ्टी जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में ग्राहकों और फूड स्टॉल संचालकों को FSSAI के नियमों और सुरक्षित खान-पान को लेकर विस्तार से जानकारी दी गई। कार्यक्रम के दौरान बताया गया कि कोई भी पैकेटबंद खाद्य सामग्री खरीदने से पहले उस पर 14 अंकों का FSSAI लाइसेंस नंबर, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट और वेज/नॉन-वेज का निशान जरूर देखना चाहिए। सर्टिफाइड फूड पर +F लोगो और पानी की बोतल पर ISI व BIS मार्क देखना अनिवार्य है। आयोजकों ने बताया कि 12 लाख रुपये तक के वार्षिक टर्नओवर वाले खाद्य कारोबारियों के लिए रजिस्ट्रेशन और उससे अधिक टर्नओवर पर लाइसेंस लेना अनिवार्य है, जिसके लिए पोर्टल पर आवेदन किया जा सकता है। बिना लाइसेंस के कारोबार करने पर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 के तहत 10 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। फूड सेफ्टी ऑफिसर ने कहा कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य लोगों को स्वच्छ, सुरक्षित और मिलावट मुक्त भोजन के प्रति जागरूक करना है। मौके पर होटल के शेफ और संबंधित अधिकारियों ने साफ-सफाई बनाए रखने, खाने को निर्धारित तापमान पर स्टोर करने और एक बार प्रयोग किए गए तेल का दोबारा इस्तेमाल न करने की भी सलाह दी। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट फूड सेफ्टी ऑफिसर डॉ. प्रसेनजीत बटयाबल, अजय भंडारी, सुकृति मुखर्जी, द फर्न के जीएम नबज्योति मुखर्जी, गैलेक्सी मॉल के डीजीएम सुबीमल एवॉन, सुप्रदीप मुखर्जी, एक्जीक्यूटिव सेफ बिमल बारीक सहित अन्य लोग मौजूद थे।