आसनसोल

फेंसिडिल तस्करी के अभियुक्त को 10 साल की सजा

1 लाख रुपया का लगाया जुर्माना

आसनसोल : वर्ष 2023 के फरवरी माह में दुर्गापुर शहर के कांकसा थाना क्षेत्र से 2 ट्रकों में लदे तकरीबन 6000 फेंसिडिल सिरप समेत 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था। हालांकि तब से लेकर अब तक आसनसोल जेल के न्यायिक अभिरक्षा में अपना वक्त गुजार रहे गुरमित सिंह, गौरव शर्मा, रूबेल शेख तथा अलामीन शेख को बुधवार को ही आसनसोल जिला अदालत के एडीजे तृतीय कोर्ट के न्यायाधीश सौनक मुखर्जी ने उनमें से एक अभियुक्त को दोषी करार कर दिया था। वहीं गुरुवार को अभियुक्त को पुनः आसनसोल जिला अदालत के एडीजे तृतीय कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान आसनसोल जिला अदालत के एडीजे तृतीय कोर्ट के न्यायाधीश सौनक मुखर्जी ने अभियुक्तों में शामिल गुरमित सिंह को 10 साल की सजा सुनाई। इसके साथ ही उस पर 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। वहीं जुर्माना की राशि नहीं देने पर उसे 6 माह अतिरिक्त सजा भी काटनी होगी, जबकि बाकी के बचे 3 अभियुक्त गौरव शर्मा, रूबेल शेख तथा अलामीन शेख को बरी कर दिया गया। उक्त मामले पर सरकारी पक्ष के सीनियर वकील सोमनाथ चट्टराज ने अपनी वकालत की। वहीं इस मामले में कोर्ट में कुल 5 लोगों की गवाही भी ली गई थी।

वर्ष 2023 के फरवरी की है घटना

बताया जाता है कि वर्ष 2023 के फरवरी माह में दुर्गापुर शहर के कांकसा थाना क्षेत्र से 2 ट्रकों में लदे तकरीबन 6000 फेंसिडिल सिरप समेत इन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था। वहीं अभियुक्तों पर आरोप था कि वह किसी दूसरे जगह से उक्त मादक पदार्थों को लाकर उसे सप्लाई करने के फिराक में थे। हालांकि वे ऐसा कुछ कर पाते कि पुलिस ने उन्हें रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया था। उक्त मामले को लेकर एनडीपीएस एक्ट की धाराओं के तहत अभियुक्त को दोषी पाया गया था। उक्त बातों को ध्यान में रखते हुए एडीजे तृतीय कोर्ट के न्यायाधीश सौनक मुखर्जी ने अभियुक्त पर लगाई गई धाराओं के तहत गुरमित सिंह को दोषी पाकर उसे 10 साल की सजा सुना दी।

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