नई दिल्लीः वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राजस्थान के जैसलमेर में जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक की। उस बैठक में पॉपकॉर्न पर तीन तरह की जीएसटी लगाने का मामला सामने आया है। पॉपकॉर्न पर जीएसटी लगने का मामला सामने आने के बाद पूरे देशभर में बवाल मच गया है। सोशल मीडिया पर भी इसे लेकर बहस शुरू हो गई है। इसके बाद सरकार द्वारा इस पर विवरण पेश किया गया है। राजस्थान के जैसलमेर में हुई बैठक में बताया गया कि पॉपकॉर्न के फ्लेवर के हिसाब से 3 प्रकार की जीएसटी लगेगी।
इन फ्लेवर पर इतना GST लगेगा
1..साधारण नमक और मसालों वाले पॉपकॉर्न को बॉक्स या कंटेनर में लेबलिंग के साथ न लेने पर 5% जीएसटी लगेगी।
2..साधारण नमक और मसालों वाले पॉपकॉर्न को बॉक्स या कंटेनर में लेबलिंग के साथ लेने पर 12% जीएसटी लगेगी।
3..चीनी (sugar) फ्लेवर वाले पॉपकॉर्न जाे कि चीनी कन्फेक्शनरी की कैटेगरी में आएगा और इसपर 18% जीसएटी लगेगी।
पॉपकॉर्न जीएसटी पर हुए बवाल के बाद जीएसटी काउंसिल ने विवरण दिया है कि जिसमें बताया गया है कि रेडी-टू-इट पॉपकॉर्न पर पहले से ही जीएसटी कर लागू है, सरकार की तरफ से कोई नया कर लागू नहीं किया गया है, बल्कि पहले से जो कर लगा है उसको व्यक्त किया गया है।