RG Kar अस्पताल के इलाके में लागू होगी धारा 163….. | Sanmarg

RG Kar अस्पताल के इलाके में लागू होगी धारा 163…..

कोलकाता: ममता बनर्जी सरकार ने शुक्रवार को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 लागू कर दी है, जिसके तहत अगले 15 दिनों तक कोलकाता के आरजी कर अस्पताल के आसपास किसी भी तरह की रैली या जुलूस पर रोक लगा दी गई है। यह धारा सरकार को उपद्रव या संभावित खतरे के मामलों में त्वरित कार्रवाई का अधिकार देती है।यह कदम आरजी कर अस्पताल की एक प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के बाद उभरते विरोध प्रदर्शनों के चलते उठाया गया है।

 ममता सरकार के खिलाफ विरोध तेज
पीड़िता का शव 9 अगस्त को अस्पताल परिसर में मिला था, जिसके बाद छात्रों, डॉक्टरों, चिकित्सा पेशेवरों, राजनेताओं और आम जनता ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और न्याय की मांग की है।ममता बनर्जी सरकार पर आरोप है कि उनके प्रशासन, अस्पताल प्रबंधन और पुलिस ने इस मामले को दबाने, सबूत नष्ट करने और इसे आत्महत्या का मामला बनाने की कोशिश की। विरोध प्रदर्शनों के बीच, ममता सरकार से इस्तीफे की मांग भी तेज हो गई है। हाल ही में, नवान्न मार्च के दौरान कोलकाता पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर बल का प्रयोग किया था, जो ममता सरकार के खिलाफ गुस्से को और भड़का रहा है।
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