कोलकाता : गाड़ी चलाने के लिये नया ड्राइविंग लाइसेंस पाने हेतु अब परिवहन विभाग के पोर्टल पर आवेदन करना होगा। गत कई वर्षों से राज्य के विभिन्न प्रांतों में मोटर ट्रेनिंग स्कूलों की संख्या काफी बढ़ गयी है। गाड़ी ड्राइविंग सीखने के बाद इन मोटर ट्रेनिंग स्कूलों से एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। कई मामलों में रुपये के एवज में कई ट्रेनिंग स्कूल नये ड्राइवरों को ‘लर्नर्स ड्राइविंग लाइसेंस’ दे देते हैं। इस कारण कई मामलों में सड़क दुर्घटनाएं घटती हैं। इस कारण परिवहन विभाग के ‘सारथी’ पोर्टल पर नये ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्तकर्ताओं काे अब आवेदन करना होगा। निजी मोटर ट्रेनिंग स्कूलों को सबक सिखाने के लिये ही यह नया तरीका ढूंढा गया है। परिवहन विभाग के अनुसार, राज्य में स्वीकृत मोटर ट्रेनिंग स्कूल 547 हैं। इन सभी स्कूलों को विभाग के सारथी पोर्टल से जोड़ा जायेगा। अगर कोई गाड़ी चलाना सीखकर लाइसेंस पाने के लिये आवेदन करना चाहे तो उसे विभाग के इस पोर्टल पर जाकर अपना नाम रजिस्टर्ड करना होगा। इसके साथ ही यह बताना होगा वह किस संस्था से गाड़ी चलाना सीख रहे हैं। वह व्यक्तिगत कारणों से गाड़ी चलाना सीख रहे हैं या वाणिज्यिक कारणों से, यह भी पाेर्टल में बताना होगा। परिवहन विभाग ऐसे किसी मोटर ट्रेनिंग स्कूल से सर्टिफिकेट लेने पर उसे मान्यता नहीं देगा जो विभाग द्वारा स्वीकृत नहीं है। इस संबंध में मोटर ट्रेनिंग स्कूलों के लिये परिवहन विभाग द्वारा एक निर्देशिका बनायी जा रही है जो जल्द ही ट्रेनिंग केंद्रों को भेजी जायेगी।