कोलकाता : आर जी कर अस्पताल के आस पास बिना अनुमति के जुलूस और प्रदर्शन पर रोक लगा दी गयी है। यह रोक आज रविवार से 24 अगस्त यानी कि सात दिन के लिए लगायी गयी है। कोलकाता पुलिस कमिश्नर विनीत कुमार गोयल ने कहा कि न्याय और व्यवस्था बनाये रखने के लिए कोलकाता महानगर क्षेत्र के साथ-साथ दक्षिण 24 परगना जिले (कोलकाता पुलिस के अधिकार क्षेत्र में आने वाले कोलकाता के उपनगरों की सीमा के भीतर) इसका पालन किया जाएगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 163 की उपधारा (1) के तहत यह आर्डर निकाला गया है। इसके तहत रैली, बैठक, जुलूस, धरना व प्रदर्शन पर रोक लगायी गयी है। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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