विधेयक में बलात्कार के दोषियों के लिए मृत्युदंड का प्रस्ताव
कोलकाता : राज्य सरकार बलात्कार विरोधी सख्त कानून बनाने के लिए विधानसभा में ‘अपराजिता’ नामक विधेयक ला रही है। आज यानी मंगलवार को राज्य विधानसभा में पेश होगा। ममता बनर्जी सरकार द्वारा पेश किए जाने वाले बलात्कार रोधी विधेयक के मसौदे में बलात्कार पीड़िता की मौत होने की सूरत में ऐसे दोषियों के लिए मृत्युदंड के प्रावधान का प्रस्ताव किया गया है। इसके अतिरिक्त, मसौदे में कहा गया है कि बलात्कार और सामूहिक बलात्कार के दोषी व्यक्तियों को आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी। अपराजिता महिला व बाल विधेयक (पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून संशोधन) 2024 इस बिल को कानून मंत्री मलय घटक पेश करेंगे। इस बिल की चर्चा में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी शामिल होंगी। सीएम ममता बनर्जी ने आरजी कर के दोषी को सजा की मांग की है। सीएम ने हाल में ही एक कार्यक्रम से बिल लाकर बलात्कार के दोषी को दस दिनों में मृत्युदंड की सजा के लिए रेप विरोधी विधेयक लाने की घोषणा की थी। इसके लिए दो दिवसीय विशेष सत्र सोमवार से बुलाया गया है। विधानसभा के पहले दिन विधायकों को यह बिल सर्कुलेट किया गया है।मंगलवार को इस पर चर्चा होगी।
Rape is a curse against humanity, social reforms required to stop such crimes: Bengal CM Mamata Banerjee in assembly