बीरभूम : बीरभूम के तृणमूल कांग्रेस नेता अणुब्रत मंडल को मवेशी तस्करी के एक मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिल गई है। यह मामला काफी चर्चित रहा है और इसके तहत अणुब्रत मंडल को 10 लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दी गई है। अणुब्रत मंडल को हाल ही में मवेशी तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू हुई। यह मामला पश्चिम बंगाल में मवेशी तस्करी के बढ़ते मुद्दे का हिस्सा है, जिसने राज्य की राजनीतिक और सामाजिक स्थिति को प्रभावित किया है।
जमानत प्रक्रिया
राउज एवेन्यू कोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान अणुब्रत मंडल की ओर से उनके वकील ने तर्क दिया कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों में पर्याप्त साक्ष्य नहीं हैं। अदालत ने इन तर्कों को ध्यान में रखते हुए उन्हें जमानत देने का निर्णय लिया।
बीरभूम लौटने की तैयारी
जमानत मिलने के बाद, अणुब्रत मंडल ने कहा कि वे पूजा से पहले बीरभूम लौटेंगे। उनका यह बयान धार्मिक भावनाओं के साथ जुड़ा हुआ है, जो उनके समर्थकों के लिए एक महत्वपूर्ण पहलू है। वे अपने समर्थकों के बीच अपनी वापसी को लेकर सकारात्मक संकेत देना चाहते हैं। इस मामले ने बीरभूम के राजनीतिक वातावरण में हलचल पैदा की है। तृणमूल कांग्रेस के भीतर और उसके विरोधियों के बीच इस मामले को लेकर चर्चा जारी है। अणुब्रत मंडल की जमानत मिलने से उनके समर्थकों में उत्साह है, जबकि राजनीतिक प्रतिकूलता भी देखने को मिल सकती है।