नई दिल्ली: पत्रकार सौम्या विश्वनाथ मर्डर केस में अदालत ने अपना फैसला सुनाया है। साकेत कोर्ट ने चारों दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा दोषियों पर जुर्माना भी लगाया है। मामले में दोषी रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलजीत मलिक और अजय कुमार को उम्रकैद की सजा सुनाई है। चारों पर मकोका का केस लगाया गया था।
2008 में हुई थी सौम्या की हत्या
सौम्या की हत्या साल 2008 में 30 सितंबर को हुई थी। रात करीब साढ़े तीन बजे सौम्या अपनी कार से घर लौट रही थीं, तब गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी। उस समय दिल्ली पुलिस ने दावा किया था कि इस हत्या का मकसद लूटपाट था। सौम्या की हत्या के मामले में पांच लोगों रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलजीत मलिक, अजय कुमार और अजय सेठी को गिरफ्तार किया गया था और ये सभी आरोपी मार्च, 2009 से न्यायिक हिरासत में हैं। दिल्ली पुलिस ने इन सभी आरोपियों पर मकोका लगाया था।
कैसे हुआ मामले का खुलासा ?
पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक आईटी पेशेवर जिगिशा घोष की हत्या में इस्तेमाल हथियार की बरामदगी से विश्वनाथन हत्याकांड की गुत्थी सुलझी। मलिक ने 2019 में हाईकोर्ट से त्वरित सुनवाई की दरख्वास्त की थी। इसके बाद हाईकोर्ट ने निचली अदालत से इस बात पर रिपोर्ट मांगी थी कि आरोपपत्र दाखिल किये जाने के साढ़े नौ साल बाद भी सुनवाई क्यों नहीं पूरी हुई। निचली अदालत ने हाईकोर्ट को सूचित किया था कि देरी की प्राथमिक वजह अभियोजन पक्ष के गवाहों की गैरमौजूदगी तथा विशेष जन अभियोजक की नियुक्ति में लगा समय थी।