नई दिल्ली : दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईडी के द्वारा की गई अपनी गिरफ्तारी और रिमांड के आदेश को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है और कहा है कि इसपर तुरंत सुनवाई की जाए। केजरीवाल की ओर से दी गई अर्जी में कहा गया है कि उनकी गिरफ्तारी और रिमांड दोनों आदेश अवैध हैं, उन्हें तुरंत हिरासत से रिहा कर देना चाहिए। इसपर, दिल्ली उच्च न्यायालय ने मामले में अपनी गिरफ्तारी और हिरासत को चुनौती देने वाली दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया है। केजरीवाल के वकील द्वारा इस याचिका पर तुरंत सुनवाई के लिए दी गई अर्जी को तत्काल सूचीकरण के लिए कहा गया था। अब हाईकोर्ट ने इससे साफ इनकार कर दिया और कहा कि इस मामले को बुधवार को फिर से खोलने के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा। याचिका में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश से रविवार 24 मार्च को तत्काल इस पर सुनवाई करने की मांग की गई है।