जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल को अंतरिम जमानत मिली | Sanmarg

जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल को अंतरिम जमानत मिली

मुंबई : बॉम्बे हाई कोर्ट ने सोमवार को जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल (74) को चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत दे दी। उन्हें 2 महीने के लिए राहत मिली है। लाइव लॉ के मुताबिक, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने चिकित्सा आधार पर उनके द्वारा मांगी गई जमानत का विरोध किया था। एजेंसी का कहना था कि गोयल निजी अस्पताल में इलाज को एक महीने के लिए बढ़ा सकते हैं। कोर्ट ने गोयल की जमानत पर 3 मई को फैसला सुरक्षित रखा था।

अप्रैल में हुई थी जमानत याचिका खारिज

रिपोर्ट के मुताबिक, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी गोयल को फरवरी में एक विशेष धनशोधन निरोधक कानून (पीएमएलए) कोर्ट ने चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया था। हालांकि, कोर्ट ने कैंसर के इलाज के लिए उन्हें 2 महीने के लिए अस्पताल में भर्ती होने की अनुमति दी थी। इसके बाद 10 अप्रैल कोर्ट ने उन्होंने चिकित्सा आधार पर स्थायी जमानत मांगी थी, जिसे खारिज कर दिया गया था। इसके बाद गोयल बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचे थे।

किस मामले में जेल में बंद हैं गोयल?

11 नवंबर, 2022 को केनरा बैंक ने नरेश गोयल, अनीता गोयल, गौरंग आनंद शेट्टी और अन्य लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी, विश्वासघात और आपराधिक साजिश का आरोप लगाया था।बैंक ने कहा था कि इस वजह से उसे 538 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। इस संबंध में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने गोयल और अन्य लोगों पर एफआईआर दर्ज की थी। 2 सितंबर, 2023 को ईडी ने उनको गिरफ्तार कर लिया था। गोयल पूछताछ में हाजिर नहीं हो रहे थे।

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