नई दिल्ली: साल 2023 के नवंबर महीने शुरू होने में बस 2 दिन बचे हैं। 1 नवंबर लोगों के लिए कई बदलाव लेकर आएगा। कई फाइनेंशियल नियम एक नवंबर से बदल जाएंगे। एलपीजी रेट, केवाईसी, जीएसटी आदि नियमों में बदलाव होगा। जिसका सीधा असर लोगों की जेब पर पड़ने वाला है। 1 नवंबर से इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट पर लेनदेन शुल्क बढ़ाएगा। ये बदलाव एसएंडपी बीएसई सेंसेक्स ऑप्शंस पर लगाए जाएंगे। आपको बदलाव के बारे में विस्तार से बताते हैं।
GST से जुड़े नियमों में बदलाव
दरअसल, 100 करोड़ या उससे ज्यादा के व्यवसायी वाले कारोबार को एक नवंबर से 30 दिनों के अंदर ई चालाना पोर्टल पर जीएसटी चालान अपलोड करना होगा। ये जानकारी NIC यानी (राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र) से मिली है। जीएसटी अथॉरिटी ने ये फैसला सितंबर में लिया था। सरकार ने 30 अक्टूबर तक HSN 8741 कैटेगरी के तहत आने वाले लैपटॉप टैबलेट, पर्सनल कंप्यूटर और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक चीजों के इंपोर्ट पर छूट दी थी।
हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर के दामों में बदलाव होता है। लेकिन इस बार बताया जा रहा है कि पांच राज्यों के चुनाव को देखते हुए घरेलू सिलेंडर के दामों में कटौती देखने को मिल सकती है। इसके अलावा कुछ इंश्योरेंस कंपनियों ने केवाइसी भी जरूरी कर दी है। उसके लिए भी 31 अक्टूबर को आखिरी तारीख निर्धारित कर दी जाएगी। इसके अलावा लोन अमाउंट पर भी बैंक द्वारा कुछ पैसे बढ़ाए जा सकते हैं। जो कि नवंबर की पहली तारीख से लागू होगा।
KYC की अनिवार्यता
जानकारी के मुताबिक 1 नवंबर से इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सभी बीमा धारकों को केवाईसी कराना अनिवार्य कर दिया है। जिसका सीधा असर आपके क्लेम पर पड़ने वाला है। यदि आप नियम फॅालो नहीं करते हैं तो आपका क्लेम रद्द भी हो सकता है। इसके अलावा तय तिथि अनुसार केवाईसी न करने वालों को कुछ चार्ज भी देना पड़ सकता है।