
कोलकाता: उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के नेता अनुब्रत मंडल को मवेशी तस्करी मामले में इस शर्त के साथ जमानत दे दी कि उन्हें अपना पासपोर्ट जमा करना होगा और CBI के साथ सहयोग करना होगा, अदालती कार्यवाही से अवगत पार्टी नेताओं ने यह जानकारी दी।हालांकि उन्हें जमानत मिल गई है, लेकिन मंडल प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उन्हीं आरोपों की समानांतर जांच के सिलसिले में तिहाड़ जेल में रहेंगे। CBI ने मंडल को 11 अगस्त, 2022 को गिरफ्तार किया था, जब वे टीएमसी की बीरभूम जिला इकाई के अध्यक्ष थे। उनकी बेटी सुकन्या भी इसी मामले में हिरासत में है।