Recording Insta reels on railway tracks : …तो अब खानी पड़ेगी जेल की हवा | Sanmarg

Recording Insta reels on railway tracks : …तो अब खानी पड़ेगी जेल की हवा

हाल ही में रिल्स बनाते हुए 3 की हुई थी मौत

दुर्घटनाओं को कम करने के लिए रेलवे ने जारी की अधिसूचना
काेलकाता : सोशल मीडिया का खुमार लोगों पर इस प्रकार है कि उसके लिए वे अपनी जान तक की परवाह नहीं करते हैं। हाल ही मेंरेल ट्रैक पर रील बनाते हुए समय तीन छात्रों की मौत हो गयी थी। इसके बाद से रेलवे हिल गया। रेलवे ने रेल ट्रैक पर चढ़ने पर रोक लगा दी गई है। पिछले बुधवार को अजीमगंज शाखा के अहिरान के पास रील उठाते समय कुलिक एक्सप्रेस की चपेट में आने से तीन छात्रों की मौत हो गयी थी। इस हादसे के बाद रेलवे ने कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। पूर्व रेलवे ने एक अधिसूचना जारी कर अतिक्रमण को अवैध घोषित किया और चेतावनी जारी की। यदि अपराधी लाइन पर आता है, तो उसे रेलवे अधिनियम की धारा 147 के तहत गिरफ्तार किया जाएगा। साथ ही सेल्फी लेने और यात्रियों को परेशान करने पर रेलवे एक्ट की धारा 154 के तहत गिरफ्तार किया जाएगा। चेतावनी के साथ ही ईस्टर्न रेलवे ने कहा कि इस साल नवंबर तक ऐसे अपराध के 7730 मामले दर्ज किए गए हैं। 9674 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ऐसे अपराधों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश के बाद आरपीएफ ने हावड़ा स्टेशन से 230 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें से ज्यादातर को एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए लाइन पार करते वक्त गिरफ्तार किया गया। इसे लेकर विभिन्न स्टेशनों पर फिर से हिंसक विरोध प्रदर्शन किया गया। रेलवे अधिकारियों के शब्दों में, यह देखा जाना चाहिए कि असली अपराधियों को पकड़ने में आम यात्री न फंसें। आरपीएफ को आय बढ़ाने के लिए इन धड़पकड़ का व्यावसायिक उपयोग न करने पर ध्यान देना चाहिए।

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