कोलकाता : साल्टलेक के शांति नगर में अवैध तरीके से एक 5 मंजिला इमारत बनाया गया था। जमीन के अन्य हिस्सेदार उस मकान को अवैध रूप से बनवाए थे। इसे लेकर कोलकाता हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की गई थी, जिस आधार पर जस्टिस अमृता सिन्हा ने उस अवैध मकान को तोड़ने का आदेश जारी किया था। आदेश का पालन करने गए विधाननगर काॅरपोरेशन के कर्मचारियों को विरोध का सामना करना पड़ा। इसकी जानकारी पेटीशनर ने फिर अदालत को दी, जिसके बाद उक्त मकान का विद्युत एवं पीने के पानी का कनेक्शन काटने का आदेश जारी किया गया।कोर्ट के आदेश के तहत पश्चिम बंगाल पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड द्वारा उस मकान का विद्युत कनेक्शन काट दिया गया। मकान में रह रहे लोगों का कहना है कि कोर्ट का आदेश होने के बावजूद डेवलपर फ्लैट ओनर को मुआवजा नहीं दे रहा। वहां रह रहे लोगों की मांग है कि जल्द से जल्द अदालत डेवलपर से मुआवजा दिलाए ताकि वह लोग उस मकान को छोड़ सकें। वहीं दूसरी ओर, कोर्ट के आदेश के बाद विधाननगर 28 नंबर वार्ड के नया पट्टी में अवैध तरीके से बनाए गए चार मंजिला आदित्य स्मृति संघ क्लास को भी पूरी तरह से ध्वस्त करने के लिए विधाननगर काॅरपोरेशन की टीम क्लब को तोड़ने का काम शुरू कर दी है। क्लब को इससे पहले भी तीन बार विधाननगर कॉरपोरेशन की टीम तोड़ने गई, मगर हर बार ही लोगों द्वारा विरोध किया गया था।