कोलकाता : महानगर में वर्ष 2023 के मार्च महीने में एक 7 साल की बच्ची से दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या करने वाले अभियुक्त को अदालत ने फांसी की सजा सुनायी है। अभियुक्त का नाम आलोक कुमार साह है। अलीपुर कोर्ट स्थित विशेष पोक्सो कोर्ट के न्यायाधीश सुदीप्त भट्टाचार्य ने यह फैसला सुनाया है। जज ने कहा कि यह घटना दुर्लभतम ही नहीं, भयानक क्रूरता की चरम सीमा भी है। यह सोचकर हैरानी होती है कि इस शख्स का पहले कोई अपराध नहीं था, लेकिन अब उसने अपराध किया है, ऐसे में उसे यह सजा देने पर मजबूर होना पड़ रहा है। सरकारी वकील माधवी घोष ने बताया कि शुक्रवार को कोर्ट ने धारा 302 के तहत फांसी का आदेश दिया। साथ ही पोक्सो की धारा 6, 377, 376 ए और बी के तहत आजीवन कारावास की सजा का आदेश दिया। साथ ही मृतका की मां को कानूनी सहायता के साथ 10 लाख का मुआवजा देने का आदेश दिया। सरकारी वकील ने कहा कि आदेश के 1 महीने के भीतर पैसा पीड़िता की मां को सौंप दिया जाना चाहिए।
क्या है पूरा मामला : घटना गत 26 मार्च 2023 को तिलजला इलाके में घटी थी। सरकारी वकील माधवी घोष ने बताया कि घटना के दिन बच्ची कचरा फेंकने के लिए घर से नीचे उतरी थी। काफी देर तक बच्ची के घर नहीं लौटने पर परिजनों ने उसकी खोजबीन शुरू की। घटना को लेकर परिजनों ने तिलजला थाने में उसकी गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करायी। पुलिस ने बच्ची की बिल्डिंग के अंदर मौजूद सभी फ्लैट में तलाशी अभियान चलाया। तलाशी के दौरान पुलिस ने आलोक साह के कमरे के अंदर एक रसोई गैस सिलिंडर के पीछे बोरे के अंदर से बच्ची का शव बरामद किया। बच्ची की हत्या के खिलाफ लोगों ने तिलजला थाने का घेराव कर प्रदर्शन किया। लोगों ने पुलिस कर्मियों पर पथराव करने के साथ ही पुलिस वाहन में तोड़फोड़ की थी। सरकारी वकील ने अदालत में बताया कि बच्ची से दुष्कर्म कर उसकी हत्या की गयी है। बच्ची के सिर पर चोट के 28 निशान मिले थे। अदालत में मामले की सुनवाई के दौरान कुल 45 लोगों ने गवाही दी। मामले के जांच अधिकारी कोलकाता पुलिस के होमीसाइड विभाग के एसआई मधुसूदन सरकार ने अदालत में तय समय में चार्जशीट दाखिल की थी। उनकी सराहना अदालत ने की।