कोलकाता के इन इलाकों में 2 महीने तक लागू रहेगा धारा 144, पुलिस कमिश्नर का ऐलान | Sanmarg

कोलकाता के इन इलाकों में 2 महीने तक लागू रहेगा धारा 144, पुलिस कमिश्नर का ऐलान

कोलकाता: शहर के कई इलाकों में लगातार दो महीने तक धारा 144 लागू करने का ऐलान किया गया है। इन इलाकों में कोई भी बैठक, मार्च या सभाएं आयोजित नहीं की जा सकेंगी। कोलकाता पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल ने आज शुक्रवार(24 मई) को ये दिशानिर्देश जारी किया हैं। मंगलवार, 28 मई से दो महीने के लिए कोलकाता की सड़कों पर धारा 144 लागू की जा रही है। विनीत गोयल ने जानकारी देते हुए कहा, ”कोलकाता में राजनीतिक कार्यक्रमों का दौर चल रहा है। इस कारण शहर में अशांति फैलाने की साजिश है। इसलिए पुलिस ने नोटिफिकेशन जारी कर कहा कि करीब दो महीनों तक कोलकाता की सड़कों पर 5 या उससे ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। कोलकाता पुलिस का ये फैसला शहर में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर रहा है।

28 मई से 6 जुलाई तक लागू रहेगा धारा 144

इस दिशानिर्देश के मुताबिक 28 मई से 26 जुलाई बहूबाजार पुलिस स्टेशन, हेयर स्ट्रीट पुलिस स्टेशन और कोलकाता ट्रैफिक गार्ड मुख्यालय के तहत बेंटिक स्ट्रीट को छोड़कर केसी दास क्रॉसिंग से विक्टोरिया हाउस और उसके आसपास के इलाकों में धारा 144 लागू रहेगा। संबंधित क्षेत्र में कहीं भी पांच से अधिक लोग एकत्र नहीं हो सकेंगे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक संबंधित इलाकों में मतदान से पहले और बाद में अशांति की आशंका है।

पीएम मोदी की रैली से पहले लिया निर्णय

इस कारण कोलकाता पुलिस ने ये फैसला लिया है। मालूम हो कि पुलिस को उन इलाकों से असामाजिक गतिविधियों की सूचना मिली थी। माना जा रहा है कि धारा 144 लागू होने के बाद किसी भी राजनीतिक रैली या सभा को पुलिस रोक सकती है। इसलिए यह कदम उठाया गया। बता दें कि पीएम मोदी भी कोलकाता में एक रोड शो करेंगे। उससे पहले धारा 144 लागू करना नया राजनीतिक विवाद खड़ा कर सकता है।

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