Paytm Crisis: मुश्किल में Paytm, RBI गवर्नर ने दिया बड़ा बयान | Sanmarg

Paytm Crisis: मुश्किल में Paytm, RBI गवर्नर ने दिया बड़ा बयान

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नयी दिल्लीः आज यानी सोमवार(12 फरवरी) को पत्रकारों से बातचीत में RBI गर्वनर शक्तिकांत दास ने Paytm को बड़ा झटका दिया है। उन्होंने कहा कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक के खिलाफ की गई कार्रवाई की समीक्षा के लिए शायद ही कोई गुंजाइश है। उन्होंने यह भी कहा कि RBI व्यापक मूल्यांकन के बाद ही विनियमित संस्थाओं के खिलाफ कार्रवाई करता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि नियामक वित्तीय प्रौद्योगिकी (फिनटेक) क्षेत्र का समर्थन करता है, और वह ग्राहकों के हितों की रक्षा के साथ ही वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए भी प्रतिबद्ध है।

क्या है Paytm का चीन कनेक्शन ?

वन97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड की सहायक कंपनी पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज लिमिटेड (पीपीएसएल) में चीन से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सरकार जांच कर रही है। पीपीएसएल ने नवंबर 2020 में भुगतान एग्रीगेटर के रूप में काम करने के लिए RBI के पास लाइसेंस के लिए आवेदन किया था। RBI ने हालांकि नवंबर 2022 में PPSL के आवेदन को खारिज कर दिया और कंपनी को इसे फिर से जमा करने के लिए कहा, ताकि FDI नियमों के तहत प्रेस नोट तीन का अनुपालन किया जा सके। वन97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड (OCL) में चीनी फर्म एंट ग्रुप कंपनी का निवेश है। इसके बाद कंपनी ने FDI दिशानिर्देशों के तहत निर्धारित प्रेस नोट तीन का अनुपालन करने के लिए ओसीएल से कंपनी में पिछले निवेश के लिए भारत सरकार के साथ 14 दिसंबर, 2022 को आवश्यक आवेदन दायर किया। सूत्रों ने कहा कि एक अंतर-मंत्रालयी समिति पीपीएसएल में चीन से निवेश की जांच कर रही है और उचित विचार तथा व्यापक जांच के बाद एफडीआई मुद्दे पर निर्णय लिया जाएगा।

‘हर व्यक्ति के पास FDI की मंजूरी जरूरी’

प्रेस नोट तीन के तहत, सरकार ने भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देशों से किसी भी क्षेत्र में विदेशी निवेश से पहले उसकी मंजूरी लेना अनिवार्य कर दिया था। इसका मकसद कोविड-19 महामारी के बाद घरेलू कंपनियों के अवसरवादी अधिग्रहण को रोकना था। पेटीएम के प्रवक्ता ने संपर्क करने पर कहा कि पीपीएसएल ने ऑनलाइन व्यापारियों के लिए एक ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेटर (पीए) का आवेदन किया था। नियामक ने बाद में पीपीएसएल को पिछले निवेश के लिए आवश्यक मंजूरी लेने और आवेदन को फिर से जमा करने को कहा था। प्रवक्ता ने कहा, भुगतान एग्रीगेटर लाइसेंस के लिए आवेदन करने वाले हर व्यक्ति को एफडीआई मंजूरी लेनी होती है, और यह नियमित प्रक्रिया का हिस्सा है।

 

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