उद्योग मंत्रालय ने सभी ई-कॉमर्स कंपनियों को जारी की एडवाइजरी
नयी दिल्ली : केंद्र ने ‘हेल्थ ड्रिंक्स’ के नाम पर तरह-तरह के पेय पदार्थों (बेवरेज) बेचने को लेकर ई-कॉमर्स कंपनियों को कहा है कि बाजार में अब बॉर्नविटा जैसे तमाम ड्रिंक्स ई-कॉमर्स साइट पर हेल्थ ड्रिंक्स के नाम से नहीं बेचे जा सकेंगे।केंद्रीय उद्योग मंत्रालय ने सभी ई-कॉमर्स कंपनियों को सलाह जारी की है कि बॉर्नविटा और दूसरे बेवरेज को ‘हेल्थ ड्रिंक्स’ श्रेणी में नहीं रखा जाये। विभाग के संज्ञान में आया है कि बॉर्नविटा सहित कुछ पेय पदार्थों को ई-कॉमर्स साइटों और मंचों पर ‘हेल्थ ड्रिंक’ के रूप में वर्गीकृत किया गया है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने जांच के बाद पाया कि खाद्यान्न सुरक्षा एवं मानक कानून के तहत ‘हेल्थ ड्रिंक्स’ की कोई परिभाषा नहीं है। इनमें चीनी अत्यधिक मात्रा में है। इसे ध्यान में रखते हुए ई-कॉमर्स कंपनियों और वेबसाइटों को सलाह दी जाती है कि वे अपने प्लेटफॉर्म्स से बॉर्नविटा सहित पेय पदार्थों को ‘हेल्थ ड्रिंक्स’ की श्रेणी से हटा दें। गौरतलब है कि कि एनसीपीसीआर ने मंत्रालय को पत्र लिखकर बॉर्नविटा जैसे तमाम हेल्थ ड्रिंक्स और बेवरेज को बच्चों के स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह बताया था। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की जांच रिपोर्ट आने के बाद उद्योग एवं आंतरिक व्यापा संवर्द्धन विभाग (डीपीआईआईटी) ने पत्र लिखकर यह एडवाइजरी जारी की है।