NEET मामले में तत्काल ED जांच से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, दिया ये आदेश

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नई दिल्ली: NEET UG परीक्षा 2024 से जुड़े मामले ने तूल पकड़ लिया है। ED-CBI व अन्य जांच एजेंसियों से मांग को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका दाखिल की गई। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। इस मामले में 8 जुलाई को अगली सुनवाई होगी।

NEET-UG मामले में एक याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से NEET-UG 2024 परीक्षा में कथित अनियमितताओं की ED जांच की मांग की। याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया कि ED को आरोपियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम के तहत जांच का आदेश दिया जाना चाहिए। ED-CBI एजेंसियों से जांच कराने की मांग को लेकर दाखिल नई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 8 जुलाई को नियमित पीठ के समक्ष होने वाली सभी याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान अपनी बात रखें।

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NTA के वकील ने याचिका का किया विरोध

न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और न्यायमूर्ति एसवी एन भाटी की पीठ मामले की सुनवाई कर रही है। एनटीए के वकील ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता पहले ही इसी तरह की प्रार्थना के साथ उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा चुका है। इस पर याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि इस मामले में एनटीए के अधिकारी शामिल हैं।

दिया ये आदेश

इस पर बेंच ने कहा कि आप इंटरवेंशन एप्लीकेशन दायर कर सकते हैं। आप पहले हाई कोर्ट की याचिका वापस लो, फिर यहां आओ और हलफनामा दाखिल करो। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को हलफनामा दायर करने का आदेश दिया है। इस पर सुनवाई अगले सप्ताह होगी। गौरतलब है कि NEET UG-2024 पेपर लीक की घटनाओं ने भारत की सबसे महत्वपूर्ण प्रवेश परीक्षाओं में से एक की अखंडता पर संदेह पैदा कर दिया है। इस पर बिहार और गुजरात में सीबीआई की टीमें जांच के लिए पहुंच चुकी हैं। पेपर लीक की जांच की जिम्मेदारी सीबीआई को दी गई ताकि स्पष्ट रूप से पूरा मामला उजागर हो सके।

 

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