कोलकाता : पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका पर सोमवार को सुनवाई करते हुए कहा कि हम मामले की अगली सुनवाई 6 मई को करेंगे। तब तक सीबीआई जांच पर स्टे रहेगा। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई नियुक्ति सही है तो क्या उसे अलग किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने स्कूल सेवा आयोग के 25,753 शिक्षकों और शिक्षाकर्मियों की नौकरी खत्म करने के हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा। मामले की अगली सुनवाई सोमवार को है। इस दिन मामला सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन जजों की बेंच में आया। सुनवाई में चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि अगर ओएमआर शीट नहीं है तो कैसे तय होगा कि कौन पात्र है और कौन पात्र नहीं?
जज ने कहा कि मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होगी। इससे पहले कलकत्ता हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि करीब 26,000 लोगों की नौकरियां रद्द कर दी गई हैं। इसके खिलाफ राज्य सरकार, एसएससी सुप्रीम कोर्ट गयी। उनकी ओर से सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी गई कि हाई कोर्ट के इस फैसले पर रोक लगाई जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर ध्यान नहीं दिया। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि सभी ओएमआर शीट नष्ट कर दी गईं। तो यह कैसे निर्धारित किया जाए कि कौन पात्र है और कौन अयोग्य उम्मीदवार है? यानी जिस शीट पर यह नियुक्ति आधारित है वह शीट ही नहीं है।