नई दिल्ली: देश में नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) जल्द लागू हो सकता है। सूत्रों के अनुसार, लोकसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता जारी होने से पहले गृह मंत्रालय किसी भी वक्त CAA नियमों को अधिसूचित कर सकता है। सीएए नियम के जरिए अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से भारत में आए अल्पसंख्यकों की भारतीय नागरिकता आवेदनों को तय किया जाएगा। सीएए के तहत केंद्र की मोदी सरकार बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से प्रताड़ित उन गैर-मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता देगी। इस तरह से यहां से आने वाले हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई- को भारतीय नागरिकता दी जाएगी। ये 31 दिसंबर 2014 तक भारत आने वालों में होंगे।
भारतीय नागरिकता दी जाएगी
सीएए के तहत केंद्र की मोदी सरकार बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से प्रताड़ित उन गैर-मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता देना चाहिए। इस तरह से यहां से आने वाले हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई को भारतीय नागरिकता दी जाएगी। जो 31 दिसंबर 2014 तक भारत आए थे। आवेदकों को वह साल बताना होगा, जब उन्होंने यात्रा दस्तावेजों के बिना भारत में एंट्री मारी थी। आवेदकों से किसी तरह का दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा।