नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया है। उन्होंने कहा कि बहुत पुराने टैक्स मामलों को सरकार वापस लेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि पिछले 10 साल से अधिक समय में टैक्स कलेक्शन दोगुना हो गया है। वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कहा कि राजस्व घाटे का टार्गेट बजट अनुमान के 5.9 फीसदी की तुलना में 5.8 फीसदी आंका गया है।’ वित्त मंत्री ने एक्सपोर्ट ड्यूटीज सहित डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के लिए पिछली टैक्स दरों को ही बनाए रखने का प्रस्ताव रखा है।
इनकम टैक्स स्लैब क्या है ?
वर्तमान समय दो टैक्स रिजीम लागू हैं। ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम। न्यू टैक्स रिजीम में 3 लाख रुपये तक की सालाना इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगता है। जबकि ओल्ड टैक्स रिजीम में 2.5 लाख से 3 लाख तक की सालाना इनकम पर 5 फीसदी टैक्स लगता है। वहीं, 3-5 लाख रुपये तक की सालाना आय है तो ओल्ड और न्यू दोनों टैक्स रिजीम में 5 फीसदी टैक्स लगता है। 5 लाख से 6 लाख तक की सालाना इनकम पर न्यू टैक्स रिजीम में 5 फीसदी और ओल्ड में 20 फीसदी टैक्स लगता है। 6 से 9 लाख के बीच सालाना इनकम पर तो न्यू टैक्स रिजीम में 10 फीसदी और ओल्ड में 20 फीसदी टैक्स लगता है।
9 लाख से 10 लाख रुपये के बीच आपकी सालाना इनकम है तो न्यू टैक्स रिजीम में 15 फीसदी और ओल्ड में 20 फीसदी टैक्स लगता है। 10 से 12 लाख रुपये आपकी इनकम है तो न्यू रिजीम में 15 फीसदी और ओल्ड में 30 फीसदी टैक्स लगता है। 12 से 15 लाख रुपये के बीच सालाना आय है तो न्यू टैक्स रिजीम में 20 फीसदी और ओल्ड में 30 फीसदी टैक्स लगता है। अगर आपकी सालाना आय 15 लाख रुपये से अधिक है, तो न्यू टैक्स रिजीम में 30 फीसदी और ओल्ड टैक्स रिजीम में 30 फीसदी टैक्स लगता है।