नियमों में बड़ा बदलाव – अब स्कूलों में फेल होंगे स्टूडेंट्स | Sanmarg

नियमों में बड़ा बदलाव – अब स्कूलों में फेल होंगे स्टूडेंट्स

नई दिल्ली: केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने स्कूलों के लिए एक नया नियम लागू किया है, जिसके तहत अब कक्षा 5वीं और 8वीं में फेल हुए बच्चों को अगली कक्षा में प्रमोट नहीं किया जाएगा। इस बदलाव के तहत, पहले की “नो-डिटेंशन पॉलिसी” (जिसमें फेल होने पर भी बच्चों को उसी कक्षा में रोकने का नियम था) को खत्म कर दिया गया है। इस बदलाव के बाद, स्कूल अब कक्षा 5वीं और 8वीं के छात्रों के लिए नियमित परीक्षा ले सकते हैं। अगर कोई छात्र फेल होता है, तो उसे दो महीने बाद फिर से परीक्षा देने का मौका मिलेगा। अगर फिर भी वह पास नहीं हो पाता, तो उसे उसी कक्षा में रोक दिया जाएगा। हालांकि, इस बदलाव के बावजूद यह नियम लागू किया गया है कि कक्षा 8 तक किसी भी बच्चे को स्कूल से निकाला नहीं जा सकता।

 

इन राज्यों में पहले ही लागू है ये नियम

कई राज्यों ने पहले ही इस बदलाव को अपनाया है, जैसे मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड, ओडिशा, कर्नाटक और दिल्ली। लेकिन कुछ राज्य, जैसे केरल, अभी भी कक्षा 5 और 8 में परीक्षा आयोजित करने के खिलाफ हैं। इस बदलाव से पहले, 2009 में लागू RTE एक्ट के तहत बच्चों को बिना परीक्षा के प्रमोट किया जाता था। हालांकि, 2015 में कई राज्यों ने “नो-डिटेंशन पॉलिसी” को खत्म करने की मांग की थी, और 2019 में संसद ने इसे बदलने का फैसला लिया। अब यह नया नियम लागू किया गया है, जिससे कक्षा 5 और 8 के छात्रों को परीक्षा में फेल होने के बाद अगली कक्षा में जाने से रोक दिया जा सकेगा।

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