कोलकाता रेप-हत्या केस में कपिल सिब्बल की 10 महत्वपूर्ण दलीलें… | Sanmarg

कोलकाता रेप-हत्या केस में कपिल सिब्बल की 10 महत्वपूर्ण दलीलें…

कोलकाता :कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक जूनियर महिला डॉक्‍टर के साथ हुए रेप-मर्डर मामले में सुनवाई के दौरान बंगाल सरकार की ओर से पेश हुए वरिष्‍ठ वकील कपिल सिब्‍बल से सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कई सवाल किये। सीबीआई की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी बंगाल सरकार पर कई आरोप लगाए। आइए आपको बताते हैं कि कपिल सिब्‍बल ने सीजेआई के सवालों और SG के आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट में क्‍या दलील दीं

सिब्बल का तर्क 

कपिल सिब्बल ने कोर्ट के सामने यह तर्क रखा कि इस जघन्य अपराध में आरोपी की गिरफ्तारी में ढिलाई और न्यायिक प्रक्रिया में देरी से पीड़िता को उचित न्याय नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने न्यायालय से आग्रह किया कि मामले की त्वरित सुनवाई और सुनवाई के प्रति गंभीर दृष्टिकोण अपनाया जाए, ताकि पीड़िता के परिवार को शीघ्र न्याय मिल सके। सिब्बल ने इस मामले की जांच को केंद्रीय एजेंसी द्वारा करने की मांग की और कहा कि केवल राज्य पुलिस द्वारा जांच में पर्याप्त निष्पक्षता और तत्परता सुनिश्चित नहीं की जा सकती।

 

क्या रही कोर्ट की प्रतिक्रिया?

सुप्रीम कोर्ट ने मामले की गंभीरता को स्वीकार करते हुए, त्वरित सुनवाई और न्यायिक प्रक्रिया में तेजी लाने की दिशा में कदम उठाने का आश्वासन दिया। कोर्ट ने मामले के सभी पहलुओं की समीक्षा करने के लिए अतिरिक्त समय माँगा और इसके बाद सुनवाई की अगली तारीख निर्धारित की। इस घटना ने पूरे देश में आक्रोश पैदा किया है और कोलकाता में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। लोगों ने न्याय की मांग के साथ-साथ अपराध के खिलाफ सख्त कार्रवाई की अपील की है। इस मामले की सुनवाई में सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका को लेकर जनता की नजरें टिकी हैं, और सभी को इस बात की उम्मीद है कि न्यायपूर्ण निर्णय जल्द ही सामने आएगा।

 

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