सुप्रीम कोर्ट का जम्मू-कश्मीर में कैदियों की समयपूर्व रिहाई के लिए नीति बनाने का निर्देश | Sanmarg

सुप्रीम कोर्ट का जम्मू-कश्मीर में कैदियों की समयपूर्व रिहाई के लिए नीति बनाने का निर्देश

Supreme Court

श्रीनगर : भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने जम्मू-कश्मीर प्रशासन को कैदियों की समयपूर्व रिहाई के लिए एक नीति का मसौदा तैयार करने का निर्देश दिया है। यह आदेश एक पूर्व सुरक्षाकर्मी की याचिका के बाद आया, जिसे 2006 में तीन सहकर्मियों की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था, उसने 18 साल से अधिक समय जेल में बिताने के बाद शीघ्र रिहाई की मांग की थी। जम्मू-कश्मीर सरकार ने क्षेत्र में समय से पहले रिहाई को नियंत्रित करने वाली नीति की अनुपस्थिति का हवाला देते हुए अनुरोध का विरोध किया। अदालत ने केंद्र शासित प्रदेश को संबंधित अधिकारियों के साथ समन्वय करने, आवश्यक नीति विकसित करने और एक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। जम्मू और कश्मीर, जिसे 2019 में एक केंद्र शासित प्रदेश में पुनर्गठित किया गया था, ने अपनी केंद्र शासित प्रदेश सरकार स्थापित करने के लिए 2024 में अपना पहला चुनाव आयोजित किया।

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