कोलकाता : मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग बिना किसी डर और परेशानी के कर सकें, इसके लिए निर्वाचन आयोग ने कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं। लोकसभा आम चुनाव 2024 को लेकर जारी दिशा निर्देशों के अनुसार यदि किसी वोटर का नाम मतदाता सूची में दर्ज है, लेकिन उसके पास किसी वजह से मतदाता पहचान पत्र उपलब्ध नहीं है, तो भी वह वैकल्पिक पहचान दस्तावेज दिखाकर मताधिकार का उपयोग कर सकेेंगे।महिलाओं के लिए तैयार किए जाएंगे 8 हजार से अधिक पोलिंग बूथ : 18वें लोकसभा चुनाव में महिला मतदाताओं को विशेष सुविधा प्रदान करते हुए भारत निर्वाचन आयोग राज्य में पहली बार महिला संचालित पोलिंग बूथ स्थापित करने जा रहा है। इसके पहले वर्ष 2023 में पंचायत चुनाव के दौरान राज्य के कई जिलों में महिला संचालित बूथ तैयार किए गए थे। चुनाव आयोग सूत्रों के अनुसार 18वें लोकसभा चुनाव के लिए राज्य में 8,167 महिला संचालित पोलिंग बूथ तैयार किए जाएंगे। इनमें से पहले चरण के चुनाव के दौरान 428 पोलिंग बूथों पर महिला मतदाता वोट करेंगी। आयोग सूत्रों के अनुसार कूचबिहार में महिलाओं के लिए 60 पोलिंग बूथ, अलीपुरद्वार लोकसभा क्षेत्र में 230 पोलिंग बूथ और जलपाईगुड़ी लोकसभा क्षेत्र में 138 पोलिंग बूथ तैयार किए जा रहे हैं।
प्रवासी भारतीयों के लिए नियम वहीं प्रवासी भारतीय, जो अपने भारतीय पासपोर्ट में विवरण के आधार पर मतदाता सूची में पंजीकृत हैं, उनकी पहचान मतदान केंद्र पर केवल उनके मूल पासपोर्ट के आधार पर की जाएगी। राज्य के अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी अरिंदम नियोगी ने कहा कि यह सूची हर बूथ या मतदान केंद्र के बाहर उपलब्ध कराई जाएगी ताकि सभी मतदाताओं को इसकी जानकारी दी जा सके। गौरतलब है कि 7 चरणों में होने वाले लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होगा।