महानगर के कुछ इलाकों में पीएम के राेड शो वाले दिन से ही धारा 144 लागू
महानगर के धर्मतल्ला और डलहौसी के कुछ इलाकों में कोलकाता पुलिस द्वारा 28 मई से धारा 144 लागू की जा रही है। उल्लेखनीय है कि 28 मई को ही प्रधानमंत्री का रोड शो कोलकाता में होनेवाला है। हेयर स्ट्रीट और बहूबाजार थाना के अंतर्गत के.सी दास क्रॉसिंग, विक्टोरिया हाउस, सहित अन्य इलाकों में रैली, रोड शो सहित अन्य राजनीतिक कार्यक्रमों पर रोक लगायी गयी है। यह रोक 60 दिनों के लिए है। पुलिस को सूचना मिली है कि उन इलाकों में हिंसक प्रदर्शन हो सकता है। पुलिस का यह भी कहना है कि यह नियमित प्रक्रिया है। इसमें कुछ नया नहीं है। भाजपा ने 28 मई वाले दिन पर इस तरह की विज्ञप्ति जारी करने पर गंभीर आपत्ति जतायी है।
कोलकाता : अंतिम चरण के चुनाव के पहले महानगर के कुछ जगहों पर कोलकाता पुलिस की तरफ से 144 धारा जारी कर चार या इससे अधिक लोगों के जमावड़े पर रोक लगा दी गई है। जारी विज्ञप्ति के मुताबिक मंगलवार 28 मई से अगले दो महीने के लिए यानी 26 जुलाई तक कोलकाता के उक्त इलाकों में धारा 144 जारी की जा रही है। यहां उल्लेखनीय है कि उसी दिन महानगर में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का रोड शो भी होगा। कोलकाता पुलिस के सीपी विनीत गोयल द्वारा जारी की गई नोटिफिकेशन के मुताबिक मध्य कोलकाता के कुछ जगहों पर रैली व सभा के दौरान शांती भंग होने की सूचना मिली थी. जिसके कारण आगामी 28 मई से लेकर 26 जुलाई तक बहूबाजार एवं हेयर स्ट्रीट थानाक्षेत्र के अंतर्गत पड़नेवाने कुछ इलाकों में जिनमें धर्मतला क्रॉसिंग के अलावा केसी दास मोड़ से विक्टोरिया हाउस की ओर आने वाली सड़क तक धारा 144 जारी रहेगी। इसलिए, इन दो महीनों के दौरान कोलकाता के उन विशिष्ट क्षेत्रों में कोई बैठक, जुलूस, रोड-शो या कोई अन्य सभा आयोजित नहीं की जा सकती है। नोटिस में यह भी बताया गया है कि इन दो महीनों के लिए कोलकाता के उन विशिष्ट क्षेत्रों में पांच या अधिक लोगों का जमावड़ा नहीं लगाया जा सकता है।
इधर, कोलकाता पुलिस की तरफ से इस निर्देश को लेकर कहा गया है कि यह कोई नई बात नहीं है। इसके पहले भी मध्य कोलकाता के कुछ रास्तों को लेकर पहले भी धारा 144 जारी की जाती रही है। यह एक रेगुलर नोटिफिकेशन है।
पीएम का रोड शो विफल करने के लिए धारा 144 लगायी गयी : भाजपा
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कोलकाता पुलिस के 22 मई के एक आदेश को साझा करते हुए शुक्रवार को आरोप लगाया कि शहर में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के रोड शो को विफल करने लिए मध्य कोलकाता में दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू की गई है।मजूमदार ने ‘एक्स’ पर पोस्ट कर कहा, ‘‘पांच चरणों के चुनाव के बाद जनता की इच्छा को भांपते हुए मुख्यमंत्री डरी हुई हैं। इस हताश में उन्होंने मोदीजी के रोड शो को विफल करने के लिए पुलिस को कोलकाता में धारा 144 लागू करने का आदेश दिया है। तृणमूल कांग्रेस जान ले, कोई भी रणनीति भाजपा को नहीं रोक सकती।’’ बाद में उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि तृणमूल सरकार द्वारा कोलकाता पुलिस को प्रधानमंत्री के 28 मई के रोड शो को विफल करने के लिए शहर के मध्य में प्रतिबंध लगाने का ‘‘निर्देश’’ दिया गया था। मजूमदार द्वारा साझा किए गए आदेश को लेकर कोलकाता पुलिस आयुक्त विनीत गोयल ने कहा कि निषेधाज्ञा आदेश 28 मई से 26 जुलाई तक 60 दिनों के लिए लागू रहेंगे क्योंकि ‘‘…विश्वसनीय सूत्रों से जानकारी प्राप्त हुई है कि हिंसक प्रदर्शन होने की आशंका है जिसके परिणामस्वरूप बड़े पैमाने पर सार्वजनिक शांति भंग हो सकती है।’’ राज्य गृह विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह एक ‘‘सामान्य आदेश’’ है और उस क्षेत्र में इस तरह के प्रतिबंध ‘‘नियमित आधार’’ पर लगाए जाते हैं।