संदेशखाली मामले में जारी रहेगी CBI जांच, सुप्रीम कोर्ट का आदेश | Sanmarg

संदेशखाली मामले में जारी रहेगी CBI जांच, सुप्रीम कोर्ट का आदेश

नई दिल्ली: संदेशखाली मामले में बंगाल सरकार की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस मामले में ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। फिलहाल, संदेशखाली मामले की जांच CBI जारी रखेगी। अब इस मामले में आगे सुनवाई 3 महीने के बाद होगी। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई जुलाई तक के लिए टाल दी है। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने सोमवार(29 अप्रैल) को राज्य की ओर से दायर इसी मामले पर सुनवाई की।

ये भी पढ़ें: दुर्गापुर NIT में सुसाइड की घटना के बाद भड़के छात्र, डायरेक्टर से जबरन दिलाया इस्तीफा

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा ?

सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर कोई रोक नहीं लगाई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि वह जानना चाहती है कि राज्य सरकार इस मामले में CBI जांच के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील क्यों कर रही है?’ बहरहाल इस मामले की सुनवाई लाई के दूसरे हफ्ते तक के लिए टाल दी गई है। हालांकि, शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि जांच प्रक्रिया को बाधित नहीं किया जा सकता क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। जैसा चल रहा था वैसा ही चलता रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन दिखाकर हाई कोर्ट के मामले में कोई रुकावट नहीं डाली जा सकती।

बता दें कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने संदेशखाली में महिलाओं के शोषण और लोगों की जमीन हड़पने के आरोपों की जांच सीबीआई को 10 अप्रैल सौंप दी थी। राज्य सरकार इसका विरोध कर रही है। दरअसल, संदेशखाली की कई महिलाओं ने आरोप लगाया है कि सत्तारूढ़ दल तृणमूल कांग्रेस (TMC) के निलंबित नेता शेख शाहजहां और उसके साथियों ने यौन उत्पीड़न किया और जमीन हड़पी है।

ये भी देखे

Visited 45 times, 1 visit(s) today
शेयर करे
0
0

Leave a Reply

ऊपर