सिलीगुड़ी : शहर के डांगीपाड़ा के कुम्हार टोली इलाके में 26 जून 2012 की देर रात अपनी ही पत्नी की चाकू गोद-गोद कर निर्मम हत्या कर देने वाले हत्यारे पति नवीन नायक को 12 वर्षों बाद उम्रकैद की सजा मिली है। सिलीगुड़ी फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आज यह सजा सुनाई है। इस मामले में सरकारी वकील समीरण सूत्रधर ने बताया कि चूंकि कि बीच-बीच में मामले के विभिन्न पहलुओं को लेकर प्रतिवादी पक्ष की ओर से मामला हाईकोर्ट में भी ले जाया गया था, उसी वजह से फैसला आने में इतनी देर हुई।
उन्होंने बताया कि नवीन नायक डांगी पाड़ा की कुम्हार टोली में किराये के एक घर में रहता था।वह पेशे से कार चालक था। 26 जून 2012 की देर रात लगभग तीन-साढ़े तीन बजे उसने अपनी पत्नी गायत्री नायक को ताबड़तोड़ चाकू से गोद-गोद कर मार डाला। उस समय उसकी पत्नी की चीख पुकार सुन कर जब मकान मालिक और अन्य किरायेदार उसके कमरे के सामने आए तो कमरा बंद पाया लेकिन अंदर बत्ती जल रही थी। तब, मकान मालिक ने जब दरवाजा खटखटाया और उसे बाहर निकलने को कहा तो उसने सारी बत्तियां बुझा दी। मगर दरवाजा नहीं खोला। तब, मकान मालिक ने दरवाजा तोड़ कर अंदर आने की चेतावनी दी तो उसके बाद वह अंधेरे में ही दरवाजा खोल कर बाहर आया। मकान मालिक व अन्य न किरायेदारों ने जब उससे पूछा कि क्या हुआ? तो उसने कहा कि कुछ नहीं। जब उन लोगों ने उस जोर दिया तो फिर वह वहां से दीवार फलांग कर भाग गया। उस समय जब मकान मालिक व अन्य किरायेदार उसके कमरे में गए तो सन्न रह गए। उसकी पत्नी फर्श पर मरी पड़ी थी। पूरा फर्श खून-खून हो गया था। पत्नी के पेट की सारी अंतड़ियां बाहर निकली हुई थीं और पेट पूरी तरह खाली था।
उक्त हत्याकांड के तीन दिनों बाद 29 जून 2012 को सिलीगुड़ी के ही एनटीएस मोड़ से नवीन नायक की गिरफ्तारी हुई। हत्यारे की गिरफ्तारी से लेकर इस पूरे मामले की तफ्तीश में सिलीगुड़ी थाना के तत्कालीन सब-इंस्पेक्टर महेश सिंह ने उल्लेखनीय भूमिका निभाई। तब से अब तक नवीन नायक जेल में ही रहा और अब तो अदालत ने उसे उम्रकैद की सजा दे दी है।