कोलकाता : हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस टी एस शिवंगनम और जस्टिस हिरणमय भट्टाचार्याके डिविजन बेंच ने आदेश दिया है कि अगले 48 घंटे में विधाननगर क्षेत्र से अवैध होर्डिंग हटाए जाएं। चीफ जस्टिस ने नगरनिगम के एडवोकेट से सवाल किया कि आप मानते हैं कि ये अवैध हैं पर फिर भी हटाते नहीं हैं। इससे लगता है कि नगरनिगम की इस मामले में भागीदारी है।
द्विपायन बंद्योपाध्याय ने यह पीआईएल दाखिल की है। चीफ जस्टिस ने आदेश दिया है कि 48 घंटे के अंदर अवैध होर्डिंगों को हटाने के बाद 20 दिसंबर को आदेश के अनुपालन की रिपोर्ट देनी पड़ेगी। इसमें आरोप लगाया गया है कि इन अवैध होर्डिंगों के कारण नगरनिगम को सालाना करीब 150 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। इस पीआईएल में कहा गया है कि राज्य सरकार के कानून में अवैध होर्डिग लगाए जाने पर छह माह जेल या 50 हजार रुपए जुर्माना या फिर दोनों का ही प्रावधान है। इसपर अमल करने का आदेश देने की अपील की गई है। वृहस्पतिवार को सुनवायी में राज्य सरकार की तरफ से कहा गया कि कुल 351 अवैध होर्डिंग लगाए गए हैं। दूसरी तरफ पीटिशनर का दावा है कि इस तरह के ढाई हजार से अधिक होर्डिंग लगे हैं। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि जब मानते हैं कि अवैध होर्डिंग हैं तो फिर उन्हें हटाते क्यों नहीं हैं। उन्हें नोटिस दीजिए। इसके बाद भी नहीं हटाए जाते हैं तो कानूनी कार्रवाई करें। राज्य सरकार के एडवोकेट शिर्षेंदु बनर्जीने थोड़ा समय देेने की अपील की पर चीफ जस्टिस ने 48 घंटे की अवधि में कोई बदलाव नहीं किया।