अस्पसंख्यक समुदाय के कल्याण के लिए जारी हैं कई केंद्रीय योजनाएं | Sanmarg

अस्पसंख्यक समुदाय के कल्याण के लिए जारी हैं कई केंद्रीय योजनाएं

नयी दिल्ली : भारत सरकार ने अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के माध्यम से छह अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों- मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी को समर्थन देने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। अल्पसंख्यकों की आबादी 19.3% है, इसलिए सरकार ने उनके उत्थान के लिए संसाधनों पर ध्यान केंद्रित करते हुए 90 अल्पसंख्यक सघनता वाले जिलों, 710 ब्लॉकों और 66 कस्बों की पहचान की है। इन प्रयासों का उद्देश्य भारत के विकास में अल्पसंख्यकों का समावेश सुनिश्चित करना है।
अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के कार्यक्षेत्र में इन समुदायों के लिए नीति निर्माण, समन्वय, मूल्यांकन और विकास कार्यक्रमों की निगरानी शामिल है। अल्पसंख्यकों के अधिकारों की और अधिक सुरक्षा के लिए, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 के अंतर्गत राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना की। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय कार्यान्वयन एजेंसी यानी केंद्रीय वक्फ परिषद (सीडब्ल्यूसी) के माध्यम से राज्य वक्फ बोर्डों के परिचालन और आधुनिकीकरण के लिए दो योजनाओं को लागू करता है, कौमी वक्फ बोर्ड तरक्कियाती योजना और शहरी वक्फ संपदा विकास योजना। क्यूडब्ल्यूबीटीएस के तहत, वक्फ संपत्तियों के रिकॉर्ड को कम्प्यूटरीकृत और डिजिटाइज करने और वक्फ बोर्डों के कार्यों के लिए लोगों को नियुक्त करने के लिए सीडब्ल्यूसी के माध्यम से राज्य वक्फ बोर्डों को सरकारी अनुदान (जीआईए) प्रदान किया जाता है। एसडब्ल्यूएसवीवाई के तहत, वक्फ संपत्तियों पर व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य परियोजनाएं विकसित करने के लिए वक्फ बोर्डों / वक्फ संस्थानों को ब्याज मुक्त ऋणों के आगे वितरण के लिए सीडब्ल्यूसी को जीआईए प्रदान किया जाता है । अब तक इस पर लगभग 31 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का प्रशासन अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत दरगाह समिति द्वारा केंद्रीय अधिनियम, दरगाह ख्वाजा साहब अधिनियम, 1955 के माध्यम से किया जाता है। भारत सरकार ने अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा और उनके जीवन में सुधार लाने के लिए शिक्षा, रोजगार और बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए कई योजनाएं तथा छात्रवृत्तियां शुरू की हैं।

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