नीट मामला : हाई कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट जाएं | Sanmarg

नीट मामला : हाई कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट जाएं

कोलकाता : नीट की एक परीक्षार्थी के मामले में हाई कोर्ट के जस्टिस जय सेनगुप्त ने लाचारी जताते हुए कहा कि शनिवार को ही सुप्रीम कोर्ट जाएं। जस्टिस सेनगुप्त ने शाम को साढ़े छह बजे स्पेशल बेंच में दोबारा इस मामले की सुनवायी की। उन्होंने आदेश दिया कि ऑरिजिनल ओएमआर शीट और परीक्षा केंद्र का सीसीटीवी फुटेज एक साल तक के लिए सुरक्षित रखा जाए। जस्टिस सेनगुप्त ने माना कि परीक्षार्थी को फटी हुई ओएमआर शीट दी गई थी और उसका डेढ़ घंटा समय नष्ट हुआ था।नीट में हिस्सा लेने वाली फियोमा मजुमदार ने हाई कोर्ट में एक रिट दायर की थी। इसमें उसने आरोप लगाया था कि परीक्षा के दौरान उसे फटी हुई ओएमआर शीट दी गई थी। इसे बदलने के नाम पर उसका डेढ़ घंटा समय नष्ट हुआ था। जस्टिस सेनगुप्त ने कहा कि दोबारा इम्तहान लेने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया है। इस स्थिति में हाई कोर्ट इस मामले में दखल नहीं दे सकता है। उन्होंने कहा कि पीटिशनर अगर चाहे तो शनिवार को ही सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 1560 परीक्षार्थी रविवार को दोबारा परीक्षा (नीट) में हिस्सा लेंगे। लिहाजा वह आवेदन कर सकती है। फियोमा ने एमबीबीएस नीट में हिस्सा लिया था। परीक्षा के दौरान उसने फटी हुई ओएमआर शीट दी जाने की शिकायत की थी। इसे बदले जाने का भरोसा दिया गया और इस वजह से उसे डेढ़ घंटे तक इंतजार करना पड़ा था। अलबत्ता नीट की तरफ से दावा किया गया कि ओएमआर शीट की स्कैन कापी उसे दी गई थी। उसे इसी ओएमआर शीट पर परीक्षा देनी पड़ी थी। उसका कुछ मिनट समय नष्ट हुआ था।

Visited 45 times, 1 visit(s) today
शेयर करे
0
0

Leave a Reply

ऊपर