सन्मार्ग संवाददाता
कोलकाता : एसएससी नियुक्ति घोटाले में सीबीआइ द्वारा गिरफ्तार एसपी सिन्हा, जीवन कृष्ण साहा, सुबीरेश भट्टाचार्य सहित अन्य अभियुक्तों को गुरुवार को अलीपुर कोर्ट स्थित सीबीआइ की विशेष अदालत में पेश किया गया। सुनवाई के दौरान सभी पक्षों की बातों को सुनकर अदालत ने अभियुक्तों को 29 जून तक पुलिस हिरासत में भेज दिया।
गुरुवार को सुनवाई के दौरान एसपी सिन्हा की तरफ से उनके वकील ने अदालत में कहा कि, जब सारी फाइलें जांच अधिकारियों के पास हैं, तो इन सबूतों से छेड़छाड़ का कोई सवाल ही नहीं उठता। मेरा एक ही सवाल यह है कि यह जांच कब पूरी होगी और इसका ट्रायल कब शुरू होगा. क्या इसकी जांच पूरी होने में 10 से 15 साल लगेंगे ? इसके कारण अदालत से उनका आवेदन है कि उनके मुवक्किल को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया जाये। इधर, जीवन कृष्ण साहा के वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल का एसएससी घोटाले से कोई संबद्ध नहीं है, फिर उनके मुवक्किल को क्यों सीबीआइ हिरासत में रखा गया है, क्या वे विधायक हैं इसलिए प्रभावशाली बताकर सबूत नष्ट करने का हवाला देकर उन्हें जेल हिरासत में रखा गया है। मैं अपने मुवक्किल के लिए अंतरिम जमानत के लिए आवेदन करता हूं। वहीं, सुबीरेश भट्टाचार्य के वकील ने कहा, उनके मुवक्किल हृदय की समस्या से पीड़ित हैं। वह कई तरह की बीमारियों से ग्रसित है, जिसके लिए उन्हें अदालत में पेश करने के दौरान काफी परेशानी हो रही है. मैं किसी भी हालत में जमानत के लिए आवेदन कर रहा हूं। सभी पक्ष के सवालों के जवाब में सीबीआइ के वकील ने कहा कि अगर सीबीआइ की तरफ से अदालत में इन अभियुक्तों के खिलाफ पेश किये गये सबूतों को गौर से देखा व पढ़ा जाये तो साफ हो जाएगा कि गवाहों को धमकी कहां से और क्यों आ रही है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि जांच खत्म होने में 10 से 15 साल लगेगा, इसके पहले जांच खत्म नहीं होगी! समय पर जांच को खत्म किया जायेगा, इसकी पूरी तैयारी की जा रही है। वहीं सभी पक्ष की बातों को सुनने के बाद अलीपुर कोर्ट ने आरोपियों को 29 जून तक जेल हिरासत में भेजने का आदेश दिया है।
जीवन कृष्ण, एसपी सिन्हा और सुबीरेश को 29 जून तक जेल हिरासत
Visited 60 times, 1 visit(s) today