Hemant Soren : सशरीर उपस्थिति से सीएम हेमंत सोरेन को 16 दिसंबर तक छूट | Sanmarg

Hemant Soren : सशरीर उपस्थिति से सीएम हेमंत सोरेन को 16 दिसंबर तक छूट

  • ईडी के समन के अवहेलना मामला
  • हाईकोर्ट ने ईडी से मांगा जवाब

रांची (झारखंड) : झारखंड हाईकोर्ट से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बुधवार को बड़ी राहत मिली। अदालत ने सोरेन को ईडी के समन की अवहेलना से जुड़े मामले में रांची की एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट में व्यक्तिगत तौर पर हाजिर होने से छूट दे दी। जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की बेंच ने इस पर ईडी को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 16 दिसंबर को होगी।

उल्लेखनीय है कि एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होने से छूट की मांग वाली सोरेन की याचिका 25 नवंबर को खारिज कर दी थी। उन्हें 4 दिसंबर को पेश होने का आदेश दिया था। आदेश के खिलाफ सोरेन ने हाईकोर्ट में याचिका लगायी। जिस पर बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान उनके अधिवक्ता पीयूष चित्रेश, दीपांकर रॉय और श्रेय मिश्रा ने बहस की।

ईडी की ओर से सीजेएम कोर्ट में हेमंत सोरेन के खिलाफ 19 फरवरी, 2024 को शिकायतवाद दर्ज कराया गया था। इसमें एजेंसी ने बताया है कि जमीन घोटाले में पूछताछ के लिए हेमंत सोरेन को 10 समन भेजे गये थे। लेकिन इनमें से मात्र 2 समन पर वह उपस्थित हुए। कोर्ट ने मामले में सुनवाई के बाद 4 मार्च को संज्ञान लिया था। बाद में यह मामला एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया गया था। इसके बाद हेमंत ने 5 जुलाई को याचिका दाखिल कर दरख्वास्त की थी कि ईडी की ओर से समन अवहेलना का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ जो शिकायतवाद दायर किया गया है। सुनवाई के दौरान उन्हें व्यक्तिगत तौर पर उपस्थिति से छूट दी जाए। एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट के न्यायाधीश सार्थक शर्मा की अदालत ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी।

बता दें कि रांची के बड़गाईं अंचल से संबंधित जमीन घोटाले को लेकर ईडी ने हेमंत सोरेन को पहली बार 14 अगस्त 2023 को हाजिर होने के लिए समन भेजा था। दसवें समन पर सोरेन से 31 जनवरी को पूछताछ हुई थी। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था।

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