Arvind Kejriwal को नहीं मिली राहत | Sanmarg

Arvind Kejriwal को नहीं मिली राहत

नई दिल्ली : दिल्ली शराब नीति मामला में तिहाड़ जेल में बंद अरविंद केजरीवाल को करारा झटका लगा है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की हिरासत की अवधि बढ़ा दी है। कोर्ट ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में केजरीवाल को 8 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में रखने का आदेश दिया है। केजरीवाल सुनवाई के लिए अदालत में पेश नहीं हुए बल्कि उन्होंने तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये पेशी में हिस्सा लिया है, जिससे उनके स्वास्थ्य को लेकर चर्चा शुरू हो गई है।
बता दें कि केजरीवाल 21 मार्च को मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने हिरासत में लिए थे। तब से वह तिहाड़ जेल में ही बंद हैं। महज लोकसभा चुनाव के दौरान प्रचार के लिए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत पर रिहा किया था, जिसमें आखिरी मतदान के बाद 2 जून को उन्हें दोबारा जेल लौटना पड़ा था। केजरीवाल के वकील लगातार उनके गिरते स्वास्थ्य का हवाला देकर जमानत की मांग कर रहे हैं। ईडी के केस में उन्हें निचली अदालत ने जमानत दे दी थी, जिसे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था।
ईडी ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में अब तक पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री की बेटी व बीआरएस नेता के. कविता, आप सांसद संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल समेत कई अन्य बिजनेसमैन को गिरफ्तार किया है। केजरीवाल के वकीलों की तरफ से उनके गिरते स्वास्थ्य का हवाला देते हुए फिर से जमानत याचिका पेश की गई थी, जिसका विरोध करते हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने गोवा विधानसभा चुनाव कैंपेन में काले धन के इस्तेमाल से जुड़े सबूत पेश किए थे। राजू ने दलील दी कि ये सबूत साबित करते हैं कि केजरीवाल ने आप के गोवा चुनाव अभियान के लिए 100 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगी थी।

 

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