कोलकाता : कालीघाट में ट्राम लाइन पर सड़क बनायी जा रही है। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस टी एस शिवंगनम और जस्टिस हिरणमय भट्टाचार्या के डिविजन बेंच में इसे बुधवार को मेंशन करते हुए शीघ्र सुनवायी करने की अपील की गई। राज्य सरकार के खिलाफ यह आरोप लगाया गया है।यहां गौरतलब है कि कोलकाता में ट्राम सेवा को धीरे धीरे बंद किए जाने के खिलाफ एक पीआईएल दायर की गई है। इसमें कहा गया है कि ट्राम सेवा एक विरासत है और इसे बचा कर रखा जाए। इस पीआईएल की सुनवायी करते हुए चीफ जस्टिस ने ट्राम सेवा में यथास्थिति बनाये रखने का आदेश दिया है। वर्तमान में जो ट्राम लाइन हैं उन्हें उसी रूप में बरकरार रखा जाए। चीफ जस्टिस के डिविजन बेंच में इसे मेंशन करते हुए कहा गया कि कालीघाट में हाई कोर्ट के इस आदेश का उल्लंघन करते हुए ट्राम लाइन पर सड़क बनायी जा रही है।चीफ जस्टिस के बेंच ने राज्य सरकार से ट्राम सेवा के बारे में नीति के बाबत रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है। यहां गौरतलब है कि कोलकाता में पहले 37 रूटों पर ट्राम चला करती थी और अब यह संख्या घट कर तीन भर रह गई है। चीफ जस्टिस ने शीघ्र ही सुनवायी की जाने का आदेश दिया।