बीपीएससी परीक्षा : कथित अनियमितताओं एवं पुलिस कार्रवाई संबंधी याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार | Sanmarg

बीपीएससी परीक्षा : कथित अनियमितताओं एवं पुलिस कार्रवाई संबंधी याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

नयी दिल्ली/पटना : सुप्रीम कोर्ट ने 13 दिसंबर, 2024 को आयोजित बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) परीक्षा में कथित अनियमितताओं और प्रदर्शनकारियों पर पुलिस कार्रवाई से संबंधित याचिका पर विचार करने से मंगलवार को इनकार कर दिया। प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ ने याचिकाकर्ता से कहा कि वह अपनी शिकायतों के साथ पटना हाईकोर्ट का रुख करें।

याचिकाकर्ता ‘आनंद लीगल एड फोरम ट्रस्ट’ की ओर से पेश हुए अधिवक्ता ने पीठ से याचिका पर विचार करने का आग्रह करते हुए कहा कि देश ने उन शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर बिहार पुलिस की बर्बर कार्रवाई देखी है, जिन्होंने बीपीएससी की विवादास्पद परीक्षा रद्द करने की मांग की थी। न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा, हम आपसे पटना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने को कह रहे हैं। हालांकि, अधिवक्ता ने कहा, यह पेपर लीक एक दैनिक मामला है। उन्होंने कहा, हम आपकी भावनाओं को समझते हैं लेकिन हम शुरुआती अदालत नहीं हो सकते हैं और हमें लगता है कि यह न्यायिक प्रक्रिया की दृष्टि से उचित और त्वरित सुनवाई की दृष्टि से भी उपयुक्त होगा कि याचिकाकर्ता संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत पटना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएं।

अधिवक्ता ने पीठ को बताया कि जिस स्थान पर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया था, वह पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के आधिकारिक आवास के पास ही था और इस पर स्वत: संज्ञान लिया जा सकता था।

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