‘सी’ और ‘डी’ कर्मचारी भर्ती घोटाले में 46.13 लाख रुपये की संपत्तियां ईडी ने की जब्त | Sanmarg

‘सी’ और ‘डी’ कर्मचारी भर्ती घोटाले में 46.13 लाख रुपये की संपत्तियां ईडी ने की जब्त

enforcement directorate

कुल 3432 लोगों की हुई थी अवैध
सन्मार्ग संवाददाता
कोलकाता : ईडी, कोलकाता ने समूह ‘सी’ और ‘डी’ कर्मचारियों की भर्ती घोटाले के सिलसिले में 46.13 लाख रुपये की अचल संपत्तियां अस्थायी रूप से जब्त की हैं। ये संपत्तियां चंदन मंडल और उनकी पत्नी के नाम पर स्थित भूमि के टुकड़ों के रूप में थीं। यह कार्रवाई ईडी ने सीबीआई द्वारा दर्ज की गई दो एफआईआर के आधार पर की है, जिसमें आईपीसी 1860 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत विभिन्न धाराओं में जांच की जा रही है।
अब तक कुल 163.66 करोड़ रुपये की संपत्तियां जब्त
सीबीआई की चार्जशीट से पता चला है कि कुल 3432 (1125 समूह ‘सी’ और 2307 समूह ‘डी’) कर्मचारियों को अवैध रूप से नियुक्ति दी गई। इन नियुक्तियों में वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ सर्टिफिकेट सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन (डब्ल्यूबीसीएसएससी) के अधिकारियों ने अन्य लोगों के साथ मिलकर एक आपराधिक साजिश के तहत इस घोटाले को अंजाम दिया।
चंदन मंडल, जो प्रसन्न कुमार रॉय का एजेंट था, ने उम्मीदवारों से जानकारी और करोड़ों रुपये इकट्ठा किए थे और इन्हें प्रसन्न कुमार रॉय को सौंप दिया था। इससे पहले, ईडी ने इस मामले में भर्ती घोटाले के संबंध में 163.20 करोड़ रुपये की संपत्तियां जब्त की थीं। इसके अलावा, प्रासन्न कुमार रॉय, जो इस घोटाले के मुख्य बिचौलिये थे, और चंदन मंडल, जो रॉय के मुख्य एजेंट थे, को गिरफ्तार किया गया था। वर्तमान में दोनों आरोपी न्यायिक हिरासत में हैं। इस मामले में अब तक कुल 163.66 करोड़ रुपये की संपत्तियां जब्त की जा चुकी हैं।

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