संविदा कर्मचारियों की वेतन संरचना पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी

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कोलकाता: कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने सोमवार को पश्चिम बंगाल सरकार के संविदा कर्मचारियों की वेतन संरचना पर नाराजगी जताई।

न्यायमूर्ति टी.एस. शिवगणनम और न्यायमूर्ति हिरण्मय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने कहा कि सरकारी सेवाओं के मामले में जिम्मेदारी खुद पर थोपने की प्रवृत्ति संविदा कर्मचारियों की खराब वेतन संरचना के कारण है।

मुख्य न्यायाधीश ने सोमवार को कहा, संविदा पर नियुक्त राज्य सरकार के कर्मचारियों की इस तरह की वेतन संरचना के साथ कोई उनसे और क्या उम्मीद कर सकता है।

खंडपीठ ने यह टिप्पणी विशिष्ट विकलांगता पहचानपत्र (यूडीआईडी) के लिए नामांकन में व्यक्तियों को आने वाली कठिनाइयों से संबंधित एक मामले से संबंधित की, जो विकलांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) के लिए एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने की केंद्र सरकार की पहल है। साल 2017 में एक पोर्टल पेश किया गया था, जिसके जरिए संबंधित व्यक्ति यूडीआईडी के लिए अपना नाम दर्ज करा सकते थे। हालांकि, पश्चिम बंगाल में राज्य सरकार ने नामांकन उद्देश्यों के लिए अपना एक अलग पोर्टल खोला।

हालांकि, तब से पश्चिम बंगाल में बड़े पैमाने पर शिकायतें आ रही थीं कि जब भी कोई पोर्टल के माध्यम से यूडीआईडी के लिए अपना नाम दर्ज करने की कोशिश कर रहा था, तो पोर्टल उन्हें पहले से ही नामांकित दिखा रहा था, जिसके बाद कई लोगों को यूडीआईएस प्राप्त करने में समस्याओं का सामना करना पड़ा।

एक गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) ने इस मामले में जनहित याचिका दायर की और सोमवार को खंडपीठ में मामले पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश के समक्ष संविदा कर्मचारियों की भूमिका सवालों के घेरे में आ गई।

मुख्य न्यायाधीश ने कहा, "डॉक्टरों से सब कुछ करने की उम्मीद नहीं की जा सकती। सरकारी अस्पतालों में लगभग 80 प्रतिशत कर्मचारी संविदा कर्मचारी हैं। वे 10,000 रुपये से 12,000 रुपये के बीच मासिक भत्ते के हकदार हैं। उनसे और क्या उम्मीद की जा सकती है।"

उन्होंने इस उद्देश्य के लिए राज्य सरकार द्वारा अपना स्वयं का पोर्टल खोलने के पीछे के औचित्य पर भी सवाल उठाया, क्योंकि इस मामले में एक केंद्रीय पोर्टल है। उन्होंने यह भी सवाल किया कि राज्य सरकार राज्य के आंकड़ों को केंद्रीय पोर्टल के साथ साझा क्यों नहीं कर रही है।

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