सुबोध सिंह को कोर्ट से मिली जमानत | Sanmarg

सुबोध सिंह को कोर्ट से मिली जमानत

सन्मार्ग संवाददाता

बैरकपुर के व्यवसायी अजय मंडल से रंगदारी के लिए धमकाने और उनकी कार पर 15 जून को फायरिंग के मामले में गैंगस्टर सुबोध सिंह सहित 9 अभियुक्तों के विरुद्ध जहां बैरकपुर कोर्ट में चार्ज गठन हो चुका है। वहीं व्यवसायी तापस भकत को रंगदारी की मांग पर फोन कर धमकाने के मामले में रोशन यादव के बाद अब सुबोध सिंह को भी जमानत मिल गयी। सीआईडी घटना की छानबीन कर रही है। बताया गया है कि शिकायत किये जाने के 61 दिनों में सोमवार को कोर्ट ने सुबोध सिंह को इस मामले में जमानत दे दी है।  बैरकपुर कोर्ट के वकील कमलजीत सिंह ने बताया कि चूंकि मामले में सीआईडी की ओर से कोई चा​र्जशीट दाखिल नहीं किया गया है। इस पर ही कोर्ट से उसे जमानत ​मिली है। फिलहाल सुबोध सिंह सहित उसके 9 साथी बेलघरिया शूटआउट मामले में जेल में हैं

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