
– पाकिस्तान में इस कानून को मिली मंजूरी
– इन देशों में रेप दोषियों को दी जाती है रूह कंपा देने वाली सजा
इस्लामाबाद : मंगलवार को जारी एक खबर में यह दावा किया गया कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक कानून को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी जिसमें बलात्कार के दोषियों को रासायनिक तरीके से नपुंसक बनाने और यौन उत्पीड़न के मामलों में त्वरित सुनवाई का प्रावधान है।
सूत्रों के अनुसार, संघीय कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया जिसमें कानून मंत्रालय ने बलात्कार रोधी अध्यादेश का मसौदा प्रस्तुत किया। हालांकि इस बारे में अब तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। मसौदे में पुलिस व्यवस्था में महिलाओं की भूमिका बढ़ाना, बलात्कार के मामलों में तेजी से सुनवाई करना और गवाहों का संरक्षण शामिल है।
मसौदा जल्द ही संसद में पेश किया जाएगा
खबर के मुताबिक, प्रधानमंत्री इमरान ने कहा कि यह गंभीर मामला है और इस मामले में देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा, ‘हमें अपने नागरिकों के लिए सुरक्षित माहौल बनाना होगा।’ प्रधानमंत्री ने कहा कि बलात्कार पीड़िताएं बिना डर के शिकायतें दर्ज करा सकेंगी और सरकार उनकी पहचान छिपाकर रखेगी।’
रिपोर्ट के अनुसार, कुछ संघीय मंत्रियों ने दुष्कर्म के दोषियों को सार्वजनिक रूप से फांसी दिए जाने की भी सिफारिश की। सत्तारूढ़ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सांसद फैसल जावेद खान ने ट्विटर पर लिखा कि कानून जल्द ही संसद में पेश किया जाएगा।
भारत का रवैया
साल 2012 में निर्भया गैंगरेप के बाद देश भर में बलात्कारियों को सक्त कार्यवाई के तहत फांसी की सजा सुनाने की मांग उठी थी। हालांकि निर्भया के दोषियों को भी फंदे से ही लटकाया गया था। भारत में गैंगरेप जैसे जघन्य अपराध के लिए जेल और संगीन मामलों में फांसी की सजा का प्रावधान है।
लेकिन क्या आपको पता है कि कई देश ऐसे भी हैं जो बलात्कार के दोषी को नपुंसक बनाने या फिर सिर में गोली मारने की सजा भी देते हैं।
कई अन्य देश के यौन उत्पीड़न से लड़ने के तरीके
– सऊदी अरब में बलात्कार को लेकर बेहद ही कड़ा कानून है। वहां इस्लामिक कानून शरिया के हिसाब से सजा देते हुए गुप्तांग काटने, फांसी देने, सिर कलम करने की सजा सुनाई जाती है।
– इस्लामिक देश इराक में भी बलात्कार की ऐसी सजा दी जाती है जिससे ऐसा सोचने वालों की भी रूह कांप जाए। वहां रेप के दोषी को पत्थरों से मार-मार कर उसकी हत्या की जाती है। अपराधी को तब तक पत्थर मारे जाते हैं, जब तक की वो मर ना जाए। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि उसे आसान मौत ना मिले और यातना से गुजरना पड़े।
– पोलैंड में रेप के दोषी को नपुसंक बनाने की सजा दी जाती है। इसके लिए वहां एक कानून बनाया गया है जिसके तहत दोषी को केमिकल या सर्जिकल तरीके से नपुंसक बना दिया जाता है।
– चीन में रेप अपराधियों को फांसी की सजा दिए जाने का प्रावधान है। चीन में इस अपराध के लिए जल्द से जल्द दोषी को फांसी के तख्ते पर चढ़ाया जाता है। इस दौरान ट्रायल भी कम कर दिया जाता है और सीधे मेडिकल टेस्ट में रेप की पुष्टि होने पर दोषी को फांसी पर लटका दिया जाता है। हालांकि कई बार वहां इस वजह से निर्दोष को भी सजा दे दी गई है जो उसके मौत के बाद पता चलता है।
– अमेरिका में हालांकि रेप के मामले में दोषियों को उम्रकैद की सजा दी जाती है लेकिन कैलिफोर्निया, फ्लोरिडा, जॉर्जिया, लोवा, लुसियाना, मोनटाना, ओरेगॉन, टैक्सास जैसे कुछ ऐसे प्रांत है जहां केमिकल और सर्जिकल तरीके से नपुंसक बनाने की भी सजा दी जाती है।