– पाकिस्तानी अदालत ने दो आतंकी वारदातों के लिए सुनाया यह फैसला
इसलामाबाद : पाकिस्तान की एक आतंकवाद-निरोधी अदालत ने मुंबई हमले के मास्टरमाइंड और जमात-उद-दावा के प्रमुख हाफिज सईद को अवैध फंडिंग मामले में 10 साल कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा, जमात उद दावा के जफर इकबाल और याहया मुजाहिद को भी 10-10 साल की सजा सुनाई गई है, जबकि अब्दुल रहमान मक्की को 6 महीने कैद की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही हाफिज सईद की संपत्ति को जब्त करने का भी आदेश दे दिया गया है। यह जानकारी पाकिस्तानी मीडिया से प्राप्त हुई है।
An anti-terrorism court in Pakistan sentences Jamat-ud-Dawa head Hafiz Saeed to 10-year imprisonment in an illegal funding case: Pakistan media
(file pic) pic.twitter.com/98Gf0Cn8si— ANI (@ANI) November 19, 2020
आतंकी सरगना हाफिज सईद दो अलग-अलग आरोपों में पांच साल और दूसरे मामले में छह महीने की जेल की सजा सुनाई गई है। उसपर 110,000 रुपये का भी जुर्माना लगाया गया है। गौरतलब है कि हाफिज सईद 2008 में मुंबई में कई जगहों पर हुए आतंकवादी हमलों का मास्टरमाइंड है जिसमें करीब 174 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था, परंतु यह सजा इस मामले के आधार पर नहीं दी गई है।