UP में सड़क दुघर्टना पीड़ितों को सरकार देगी 1.5 लाख रूपये तक का मुफ्त इलाज | Sanmarg

UP में सड़क दुघर्टना पीड़ितों को सरकार देगी 1.5 लाख रूपये तक का मुफ्त इलाज

नई दिल्ली – देश में सड़क हादसों में रोज वृद्धि हो रही है। इससे कई लोगों को अपने जान से हाथ धोना पड़ रहा है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में सड़क हादसों को लेकर बात की है। नितिन गडकरी ने सांसदों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि उनके मंत्रालय के तमाम प्रयासों के बावजूद देश में सड़क हादसों में कोई कमी नहीं आ रही है। सड़क दुर्घटनाओं की वजह से उन्हें विश्व सम्मेलनों में अपना मुंह छिपाना पड़ता है। गडकरी ने आगे कहा कि भारत का रिकार्ड सड़क दुर्घटनाओं में काफी ज्यादा है। यह दुर्घटनाएं कम होने की जगह बढ़ती जा रही हैं। इसे देखते हुए मोदी सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 162 में वर्ष 2019 में संशोधन करते हुए सड़क दुर्घटनाओं में कैशलेस इलाज को कानूनी मंजूरी दे दी थी। यह योजना अभी असम, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, चंडीगढ़, और पुडुचेरी में लागू है। नितिन गडकरी ने बताया कि यह योजना अब उत्तर प्रदेश में शुरू होने जा रही है। इस योजना के तहत दुर्घटना होने के बाद पीड़ित काे 1.5 लाख रूपये तक की कैशलेस सेवा दी जाएगी। इससे पीड़ित को काफी मदद मिलेगी।

 

नितिन गडकरी ने कहा कि….

“जब तक समाज का सहयोग नहीं मिलेगा, मानवीय व्यवहार नहीं बदलेगा और कानून को डर नहीं होगा, तब तक सड़क हादसों पर अंकुश नहीं लगेगा। इसके उपचार के लिए कैशलैस योजना लाई गई थी। यह योजना अब उत्तर प्रदेश में शुरू हो रही है। इसके बाद यह पूरे देश में लागू की जाएगी।” सरकार ने यह योजना उत्तर प्रदेश में इस आशा के साथ लागू की है‌ क‌ि इस योजना से पीड़ितों का इलाज हो सके।

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