
इससे पहले भी 2 बार दिया गया था निर्देश
सन्मार्ग संवाददाता
कोलकाता : मंगलवार को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने परिवहन विभाग को निर्देश दिया कि अगले 6 महीने के अंदर पुराने वाहन सड़कों से हटाये जायें। पर्यावरणविद् सुभाष दत्ता की ओर से इस संबंध में याचिका दायर की गयी थी। इसमें एनजीटी की ओर से पुराने 15 साल से पुराने वाहनों को हटाने के लिए कहा गया है। कोलकाता और हावड़ा में बढ़ी प्रदूषण की समस्या को देखते हुए यह निर्देश दिया गया है। यहां उल्लेखनीय है कि इससे पहले वर्ष 2016 और 2020 में भी एनजीटी की ओर से पुराने वाहन हटाने का निर्देश दिया गया था, लेकिन उस समय कोई समय सीमा नहीं दी गयी थी। वहीं उस समय केवल कॉमर्शियल वाहनों के लिए ये निर्देश दिया गया था।
कॉमर्शियल के साथ निजी वाहनों के लिए भी निर्देश
एनजीटी द्वारा दिये गये निर्देश में कहा गया कि कॉमर्शियल के साथ ही ऐसे निजी वाहन जो 15 साल से अधिक समय से सड़क पर हैं, उन्हें अगले 6 महीने के अंदर कोलकाता और हावड़ा से हटाना होगा। साथ ही कहा गया है कि कोलकाता और हावड़ा में बीएस-4 से पुराने वाहन नहीं चलेंगे और केवल बीएस-6 वाहन ही इन शहरों में चलेंगे। यहां उल्लेखनीय है कि बीएस-6 एडवांस्ड इंजन के वाहन होते हैं जिनसे धुआं कम निकलता है। इसके अलावा कहा गया कि पुराने वाहनों को हटाने के साथ ही क्लीनर और ग्रीनर टेक्नोलॉजी के लिए सीएनजी व इलेक्ट्रिक ह्वीकल की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि प्रदूषण कम किया जा सके।
89355 कॉमर्शियल वाहनों को दी गयी नोटिस
इस बीच, परिवहन विभाग की ओर से 15 साल से पुराने 89355 कॉमर्शियल वाहनों को नोटिस दी गयी है। इन वाहनों का रजिस्ट्रेशन वर्ष 1970 से 1999 के बीच हुआ था। परिवहन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि कोलकाता में 82,498 और हावड़ा में 6857 पुराने वाहनों को नोटिस दी गयी है। वहीं कोलकाता में 17,000 और हावड़ा में 2782 वाहनों पर कार्रवाई की गयी है। अब भी कोलकाता में 33,340 और हावड़ा में 8123 पुराने वाहनों को नोटिस देना बाकी है।
3,28,481 निजी वाहन किये गये चिह्नित
वर्ष 1970 से 1999 के बीच रजिस्टर्ड किये गये 3,28,481 निजी वाहन परिवहन विभाग की ओर से चिह्नित किये गये हैं जिन्हें नोटिस दिया जाना बाकी है। परिवहन विभाग के अधिकारी ने कहा कि कॉमर्शियल के बाद निजी वाहनों को नोटिस देने की प्रक्रिया चालू की जायेगी। बताया गया कि हावड़ा में 7117, कसबा में 79786, बेहला में 13763, बेलतला में 134345 और सॉल्टलेक में 93470 निजी वाहनों को नोटिस के लिए चिह्नित किया गया है।
दिया जा रहा 15 दिनों का समय
वर्ष 1970 से 1999 के बाद वर्ष 2000 से 2007 के बीच के वाहनों को नोटिस देने का काम चालू किया जायेगा। बताया गया कि 1970 से 1999 तक के जिनके वाहन अब भी सड़क पर हैं, उन्हें 15 दिनों का समय दिया जा रहा है। इस बीच अगर वे वाहन स्क्रैप का सर्टिफिकेट जमा नहीं करते तो उनका वाहन जब्त कर लिया जायेगा। परिवहन विभाग के अधिकारी ने बताया कि एनजीटी के निर्देश के अनुसार अगले 6 महीने में पुराने वाहन सड़क से हटा लिये जायेंगे।