एसटी – एससी सर्टिफिकेट बनाना हुआ आसान, विधानसभा में बिल पास

सर्टिफिकेट संशोधन नियमों में भी बदलाव
सन्मार्ग संवाददाता
काेलकाता : विधानसभा में शुक्रवार को द वेस्ट बंगाल शेड्यूल कास्ट्स व शेड्यूल ट्राइब्स (आइडेंटिफिकेशन) (अमेंडमेंट) बिल, 2022 पेश हुआ जो सर्वसम्मति से पास हुआ। मंत्री बुलु चिक बारेक ने बताया कि आखिर क्यों इस बिल को लाने की आवश्यकता हुई। सदन में मंत्री ने कहा कि 1994 में जो कानून है उसके 9 नम्बर धारा के अनुसार जारी सर्टिफिकेट रद्द करने की व्यवस्था है लेकिन क्यों रद्द हुआ इसके लिए आवेदन की काेई व्यवस्था नहीं थी। कोर्ट में कोई जाये वह अलग बात है। अब इस बिल के आने के बाद जिसका सर्टिफिकेट रद्द हुआ है वे आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के तीन महीने के भीतर समाधान करना होगा। सीएम ममता बनर्जी चाहती हैं ओबीसी, एसटी, एससी को किस तरह की कोई असुविधा नहीं हो। वहीं सर्टिफिकेट के लिए जिलों में डीएम, एडीएम तथा कोलकाता में प्रेसिडेंसी कमिश्नर को आवेदन किया जा सकेगा। अब तक अनुसूचित जाति एवं जनजाति प्रमाण पत्र के लिए एक बार आवेदन किया जा सकता था। यदि उच्च अधिकारी ने आवेदन को खारिज कर दिया, तो आवेदन की कोई गुंजाइश नहीं थी। बिल पास होने के बाद आवेदन खारिज होने के बाद एक बार फिर आवेदन किया जा सकता है। वहीं इस बिल को लेकर भाजपा के विधायकों ने भी कई सवाल किये। कल्याणी के विधायक अंबिका राय ने कहा कि सर्टिफिकेट को लेकर लंबे समय तक आवेदन पड़े रहते हैं। समय पर सर्टिफिकेट नहीं मिलने पर स्टूडेंट्स को मनचाहे कॉलेज में एडमिशन लेने में समस्या आती है। इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है।

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