नाबालिग से दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग के गंभीर आरोप में यूट्यूबर और उसका पिता गिरफ्तार

YouTuber and his father arrested on serious charges of raping and blackmailing a minor
सांकेतिक फोटो
Published on

सन्मार्ग संवाददाता

बशीरहाट: उत्तर 24 परगना जिले में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर्स रखने वाले एक मशहूर यूट्यूबर और उसके पिता को एक नाबालिग छात्रा से कथित दुष्कर्म, अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने और जबरन सिंदूर लगाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। यह घटना सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव और उसके संभावित खतरों को उजागर करती है, जहां प्रलोभन देकर नाबालिगों को शिकार बनाया जा रहा है।

गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान 18 वर्षीय सायन मंडल और उसके पिता 48 वर्षीय अरबिंदु मंडल के रूप में हुई है। दोनों उत्तर 24 परगना के हाड़वा थाना क्षेत्र के बाछरा मोहनपुर के निवासी हैं। सायन मंडल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर काफी लोकप्रिय है और उसके फॉलोअर्स की संख्या लगभग 45 लाख है। वह रील्स और मनोरंजन से जुड़े वीडियो बनाने के लिए जाना जाता है।

रील्स बनाने का झांसा देकर किया ब्लैकमेल

शिकायत के अनुसार, सायन मंडल ने नौवीं कक्षा में पढ़ने वाली 15 वर्षीय पीड़िता को नाच-गाने और आकर्षक सोशल मीडिया रील्स बनाने का लालच दिया। पीड़िता, जो शायद प्रसिद्धि की चकाचौंध से प्रभावित हुई होगी, आरोपी के झांसे में आ गई। इसी बहाने का फायदा उठाकर सायन ने कथित तौर पर छात्रा के साथ जबरन दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। सबसे गंभीर बात यह है कि आरोपी ने इस शर्मनाक कृत्य का एक अश्लील वीडियो भी अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर लिया।

शादी का झूठा वादा और जबरन सिंदूर लगाने का आरोप

दुष्कर्म के बाद, आरोपी ने पीड़िता को लगातार ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। वह रिकॉर्ड किए गए अश्लील वीडियो को वायरल करने की धमकी देता था। इसके अलावा, पीड़िता के परिवार का आरोप है कि सायन मंडल ने शादी का झूठा वादा किया और जबरदस्ती पीड़िता की मांग में सिंदूर भी लगा दिया, जिससे पीड़िता भावनात्मक और सामाजिक दबाव में आ गई।

जानकारी के अनुसार, सायन और उसके पिता अरबिंदु मंडल राज्य के विभिन्न जिलों में नाच-गाने और रील्स बनाने के कार्यक्रमों में हिस्सा लेते थे, और इसी सिलसिले में उनकी मुलाकात पीड़िता से हुई थी।

पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत किया गिरफ्तार

पीड़िता के परिवार ने जब इस पूरे मामले की शिकायत हाड़वा थाने में दर्ज कराई, तो पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए त्वरित कार्रवाई की। पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं और पॉक्सो (POCSO) अधिनियम के तहत मामला दर्ज करते हुए पिता-पुत्र दोनों को गिरफ्तार कर लिया। रविवार को दोनों आरोपियों को बशीरहाट कोर्ट में पेश किया गया।

पीड़िता के परिवार ने पुलिस और न्यायपालिका से आरोपियों के लिए कठोरतम सजा की मांग की है, ताकि भविष्य में कोई और नाबालिग इस तरह की ब्लैकमेलिंग और शोषण का शिकार न हो। इस घटना ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि सोशल मीडिया पर बढ़ती लोकप्रियता और 'फेम' का लालच किस कदर खतरनाक साबित हो सकता है। पुलिस इस मामले में आगे की जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कहीं आरोपी ने किसी अन्य नाबालिग को तो अपना शिकार नहीं बनाया है।

संबंधित समाचार

No stories found.

कोलकाता सिटी

No stories found.

खेल

No stories found.
logo
Sanmarg Hindi daily
sanmarg.in